धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने सभी खुदरा दवा विक्रेताओं को बगैर डॉक्टर प्रिसक्रिप्शन के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा नहीं बेचने का आदेश दिया है. आदेश का पालन नहीं करने वाले मेडिकल दुकानों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही गई है.
सख्त कार्रवाई की जाएगी
प्रेस रिलीज जारी करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने बताया कि यदि किसी खुदरा दवा विक्रेताओं के पास कोविड-19 जैसे लक्षण से संबंधित, सर्दी-खांसी जैसे लक्षण से संबंधित दवा लेने कोई ग्राहक आते हैं तो दवा विक्रेता बगैर किसी डॉक्टर प्रिसक्रिप्शन के उन्हें दवा नहीं देंगे. उन्होंने बताया कि यदि दवा विक्रेता बगैर डॉक्टर प्रिसक्रिप्शन की ऐसी दवा किसी को देने की सूचना मिलेगी तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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प्रशासन ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया
बता दें कि देश भर में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन हर कदम पर पूरी तरह से सख्त दिख रही है. कई बार ऐसा होता है कि सर्दी-खांसी या हल्की बुखार आने पर लोग मेडिकल दुकान से दवा खरीदकर खा लेते हैं. प्रशासन ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है.