ETV Bharat / city

विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हाइवा लूट मामले में मिली जमानत

author img

By

Published : May 23, 2020, 4:23 PM IST

धनबाद जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोल कारोबारी किरण महतो के हाइवा लूट मामले में कोर्ट ने ढुल्लू महतो को जमानत दे दी है. हालांकि ढुल्लू को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा.

bjp mla dhullu mahto
बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो

धनबादः जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोल कारोबारी किरण महतो के हाइवा लूट मामले में कोर्ट ने ढुल्लू महतो को जमानत दे दी है. हालांकि ढुल्लू महतो को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा.

कोयला कारोबारी किरण महतो के हाइवा लूट मामले में विधायक की ओर से जमानत याचिका अदालत में दायर की गई थी. जिला-सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है. विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता ने जमानत के लिए अदालत में दलीलें पेश की. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत पर जेल से रिहा करने आदेश दिया है. इसके लिए ढुल्लू को 35 हजार की राशि नजारत में जमा करानी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें- धनबाद: 4 छात्रावास क्वॉरेंटाइन सेंटर में तब्दील होंगे, डीसी ने जारी किए निर्देश

15 फरवरी 2020 को किरण महतो की शिकायत पर कतरास थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें किरण ने इसी दिन की घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि 4 हाइवा और टिपर केशगढ़ साइडिंग में चल रहा था. ढुल्लू समर्थक केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा और अमजद खान उनके हाइवा और मशीन लूट कर ले जाने की सूचना दी गई थी. सोनू और बॉबी के द्वारा किरण महतो को मारने की धमकी दी गई थी. जिसमें इन सभी के खिलाफ लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बता दें कि पिछले 11 मई से ढुल्लू जेल में बंद है. कई गंभीर मामले की सुनवाई चल रही है. इनमें दुष्कर्म का गंभीर आरोप भी विधायक के ऊपर है. इस मामले में जमानत मिलने के बाद ढुल्लू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकेगा.

धनबादः जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोल कारोबारी किरण महतो के हाइवा लूट मामले में कोर्ट ने ढुल्लू महतो को जमानत दे दी है. हालांकि ढुल्लू महतो को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा.

कोयला कारोबारी किरण महतो के हाइवा लूट मामले में विधायक की ओर से जमानत याचिका अदालत में दायर की गई थी. जिला-सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है. विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता ने जमानत के लिए अदालत में दलीलें पेश की. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत पर जेल से रिहा करने आदेश दिया है. इसके लिए ढुल्लू को 35 हजार की राशि नजारत में जमा करानी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें- धनबाद: 4 छात्रावास क्वॉरेंटाइन सेंटर में तब्दील होंगे, डीसी ने जारी किए निर्देश

15 फरवरी 2020 को किरण महतो की शिकायत पर कतरास थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें किरण ने इसी दिन की घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि 4 हाइवा और टिपर केशगढ़ साइडिंग में चल रहा था. ढुल्लू समर्थक केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा और अमजद खान उनके हाइवा और मशीन लूट कर ले जाने की सूचना दी गई थी. सोनू और बॉबी के द्वारा किरण महतो को मारने की धमकी दी गई थी. जिसमें इन सभी के खिलाफ लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बता दें कि पिछले 11 मई से ढुल्लू जेल में बंद है. कई गंभीर मामले की सुनवाई चल रही है. इनमें दुष्कर्म का गंभीर आरोप भी विधायक के ऊपर है. इस मामले में जमानत मिलने के बाद ढुल्लू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सकेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.