धनबाद: गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार आज धनबाद कोर्ट में पेश हुए. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत में विधायक के खिलाफ एक कारखाना हादसा में हुए चार मजदूरों की मौत मामले की सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन, कमरान आलम ने विधायक की ओर से दलीलें दी. उन्होंने अपनी दलील में अदालत को बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से गवाह पेश नहीं किया गया है.
विधायक के अधिवक्ताओं ने अदालत से अभियोजन के साक्ष्य को बंद करने की गुजारिश की है. सहायक लोक अभियोजक हरेश राम ने दलीलों पर कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्णय दिया है. 19 जुलाई 2011 को करीब 3 बजकर 40 मिनट पर मेसर्स विनायक आयरन एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड मझलीडीह में हादसा हुआ था. हार्डकॉक कन्वेयर बेल्ट के झुकने के कारण गरम छाई मजदूरों के ऊपर गिर गई थी. जिसके कारण चार मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए थे. इलाज के दौरान विनोद तुरी, राजाराम मुरमुर, छत्तीसलाल और जोहान बास्की नाम के मजदूर की बोकारो बीजीएच में मौत हो गई थी.
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तत्कालीन कारखाना निरीक्षक रतन खेस ने इसे झारखंड कारखाना नियमावली का उल्लंघन बताते हुए कारखाना के मालिक सुदिव्य कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. अदालत ने विधायक को 29 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे. इस मामले में विधायक सुदिव्य कुमार जमानत पर थे.