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भाजपा विधायक ढुल्लू को फिर से मिली जमानत, फिर भी रहेंगे जेल में ही बंद - महिला नेत्री से दुराचार मामले में नहीं मिली जमानत

धनबाद के बाघमारा विधानसभा के बहुचर्चित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को फिर से एक मामले में जमानत मिल गई है. पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

bjp mla dhullu mahato got bail again in dhnabad
विधायक ढुल्लू महतो
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Published : Jun 8, 2020, 4:20 PM IST

धनबाद: जिले के बाघमारा विधानसभा के बहुचर्चित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को फिर से एक मामले में जमानत मिल गई है. पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.


बताया जा रहा कि इस जमानत के बावजूद विधायक ढुल्लू महतो जेल से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि महिला नेत्री से दुराचार मामले में विधायक को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है. जिस कारण विधायक को अभी जेल में ही रहना होगा. बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी एनके सविता ने दलील देते हुए कहा कि मामला सुलह हो‌ गया है. राजनीतिक साजिश के तहत यह मुकदमा दायर किया गया है. वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडे ने कहा कि मामला सुलह योग्य नहीं है. विधायक के विरुद्ध संगीन आरोप हैं.

ये भी पढ़ें-कोरोना इफेक्ट: आर्थिक संकट के कारण BCCL लेगी 1200 करोड़ का लोन

दलीलें सुनने के बाद अंतत ढुल्लू को जमानत दे दी गई. पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजे के शिकायत पर 2 मार्च 2020 को प्राथमिकी बरोरा थाना में विधायक ढुल्लू महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध‌ दर्ज की गई थी. हालांकि इस जमानत के बावजूद भी विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि महिला नेत्री से दुराचार मामले में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है. जिस कारण बहुचर्चित विधायक ढुल्लू महतो को जेल में ही रहना होगा.

धनबाद: जिले के बाघमारा विधानसभा के बहुचर्चित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को फिर से एक मामले में जमानत मिल गई है. पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.


बताया जा रहा कि इस जमानत के बावजूद विधायक ढुल्लू महतो जेल से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि महिला नेत्री से दुराचार मामले में विधायक को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है. जिस कारण विधायक को अभी जेल में ही रहना होगा. बचाव पक्ष की ओर से एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी एनके सविता ने दलील देते हुए कहा कि मामला सुलह हो‌ गया है. राजनीतिक साजिश के तहत यह मुकदमा दायर किया गया है. वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडे ने कहा कि मामला सुलह योग्य नहीं है. विधायक के विरुद्ध संगीन आरोप हैं.

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दलीलें सुनने के बाद अंतत ढुल्लू को जमानत दे दी गई. पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजे के शिकायत पर 2 मार्च 2020 को प्राथमिकी बरोरा थाना में विधायक ढुल्लू महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध‌ दर्ज की गई थी. हालांकि इस जमानत के बावजूद भी विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि महिला नेत्री से दुराचार मामले में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है. जिस कारण बहुचर्चित विधायक ढुल्लू महतो को जेल में ही रहना होगा.

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