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बोकारो पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

बोकारो पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई. उन्होंने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और उसका साथ देने के आरोप में ड्राइवर को भी 3 साल की सजा सुनाई.

आरोपियों को सजा
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Published : Apr 24, 2019, 12:34 PM IST

बोकारो: बोकारो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट मामले में नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपी युवक राज करमाली को 20 साल की सजा सुनाई. इसके अलावा 20 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उसका सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर रामचंद्र सुनार को 3 साल की सजा सुनाई है. बोकारो पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

जानकारी देते संजय कुमार झा

ये भी पढ़ें- पीएम की चुनावी सभा में पहुंचे सुदर्शन भगत और अर्जुन मुंडा, सुबह से ही सभा स्थल पर पहुंचने लगे लोग

जानकारी के अनुसार, ये घटना साल 2018 के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र का है. जहां 24 जुलाई 2018 को छात्रा स्कूल में पढ़ने गई थी तो आरोपी राज करमाली अपने ड्राइवर रामचंद्र सुनार के साथ छात्रा की उसकी दादी के बीमार होने का हवाला देकर बुलाने के लिए कहा. गार्ड ने क्लास रूम में छात्रा को कहा उसका कोई परिचित बुला रहा है. ऐसे में छात्रा जब स्कूल से बाहर आई तो आरोपी ने बताया कि उसकी दादी बीमार है और घर वाले ने उसे लेने के लिए भेजा है.

जिसके बाद वो छात्रा उसके कार में बैठ गई. जहां आरोपी उसे रांची अपने दोस्त के घर ले गया और उसके साथ 3 दिन तक दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा अपहरण का मामला थाना में दर्ज कराया गया था. मामले में सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर को भी 3 साल की सजा सुनाई गई.

बोकारो: बोकारो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट मामले में नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपी युवक राज करमाली को 20 साल की सजा सुनाई. इसके अलावा 20 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उसका सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर रामचंद्र सुनार को 3 साल की सजा सुनाई है. बोकारो पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

जानकारी देते संजय कुमार झा

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जानकारी के अनुसार, ये घटना साल 2018 के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र का है. जहां 24 जुलाई 2018 को छात्रा स्कूल में पढ़ने गई थी तो आरोपी राज करमाली अपने ड्राइवर रामचंद्र सुनार के साथ छात्रा की उसकी दादी के बीमार होने का हवाला देकर बुलाने के लिए कहा. गार्ड ने क्लास रूम में छात्रा को कहा उसका कोई परिचित बुला रहा है. ऐसे में छात्रा जब स्कूल से बाहर आई तो आरोपी ने बताया कि उसकी दादी बीमार है और घर वाले ने उसे लेने के लिए भेजा है.

जिसके बाद वो छात्रा उसके कार में बैठ गई. जहां आरोपी उसे रांची अपने दोस्त के घर ले गया और उसके साथ 3 दिन तक दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा अपहरण का मामला थाना में दर्ज कराया गया था. मामले में सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर को भी 3 साल की सजा सुनाई गई.

Intro:बोकारो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट मामले में नाबालिक छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपी युवक राज करमाली को 20 साल की सजा सुनाई । साथ ही 20 का जुर्माना ही लगाया है। इसके साथ ही उनका सहयोग करने के लिए आरोप में ड्राइवर रामचंद्र सुनार को 3 साल की सजा सुनाई है। बोकारो पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।


Body:घटना साल 2018 अट्ठारह के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र का है। जहां 24 जुलाई 2018 को पीड़ित छात्रा इसी थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने गई थी तो आरोपी राज करमाली अपने ड्राइवर रामचंद्र सुनार के साथ उक्त स्कूल से कार से पहुंचा। और स्कूल के गार्ड को उक्त छात्रा की उसकी दादी के बीमार होने का हवाला देकर बुलाने के लिए कहा। गार्ड ने क्लास रूम में छात्रा को कहा उसका कोई परिचित बुला रहा है। ऐसे में छात्रा जब स्कूल से बाहर आई तो आरोपी ने बताया कि उसकी दादी बीमार है और घर वाले ने उसे लेने के लिए भेजा है नाबालिग पीड़िता उसके कार में बैठ गई जहां आरोपी ने उसे नहीं ले जाकर रांची ले गया और रांची में अपने दोस्त के घर पर 3 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता के पिता के द्वारा अपहरण का मामला थाना में दर्ज कराया गया था। उसी के बाद आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद 20 साल की सजा सुनाई गई। और ₹20000 का जुर्माना लगाया गया।साथ ही उसका सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर को भी 3 साल की सजा सुनाई गई।


Conclusion:संजय कुमार झा, विशेष लोक अभियोजक बोकारो कोर्ट
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