बोकारो: बोकारो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट मामले में नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में आरोपी युवक राज करमाली को 20 साल की सजा सुनाई. इसके अलावा 20 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उसका सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर रामचंद्र सुनार को 3 साल की सजा सुनाई है. बोकारो पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
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जानकारी के अनुसार, ये घटना साल 2018 के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र का है. जहां 24 जुलाई 2018 को छात्रा स्कूल में पढ़ने गई थी तो आरोपी राज करमाली अपने ड्राइवर रामचंद्र सुनार के साथ छात्रा की उसकी दादी के बीमार होने का हवाला देकर बुलाने के लिए कहा. गार्ड ने क्लास रूम में छात्रा को कहा उसका कोई परिचित बुला रहा है. ऐसे में छात्रा जब स्कूल से बाहर आई तो आरोपी ने बताया कि उसकी दादी बीमार है और घर वाले ने उसे लेने के लिए भेजा है.
जिसके बाद वो छात्रा उसके कार में बैठ गई. जहां आरोपी उसे रांची अपने दोस्त के घर ले गया और उसके साथ 3 दिन तक दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा अपहरण का मामला थाना में दर्ज कराया गया था. मामले में सहयोग करने के आरोप में ड्राइवर को भी 3 साल की सजा सुनाई गई.