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संपत्ति के संयुक्त मालिक सरल फॉर्म के जरिये दाखिल कर सकेंगे रिटर्न: आयकर विभाग

आयकर विभाग ने तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी.

संपत्ति के संयुक्त मालिक सरल फॉर्म के जरिये दाखिल कर सकेंगे रिटर्न: आयकर विभाग
संपत्ति के संयुक्त मालिक सरल फॉर्म के जरिये दाखिल कर सकेंगे रिटर्न: आयकर विभाग
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Published : Jan 9, 2020, 8:43 PM IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है.

आयकर विभाग ने तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें- क्या नए साल में बढ़ती महंगाई से मिलेगी राहत ?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, "इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी."

विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए.

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है.

आयकर विभाग ने तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, "इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी."

विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए.

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संपत्ति के संयुक्त मालिक सरल फॉर्म के जरिये दाखिल कर सकेंगे रिटर्न: आयकर विभाग 

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है. 

आयकर विभाग ने तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी. 

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विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए.


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