खूंटी: 2018 में अड़की प्रखंड के एक नीजी कोचिंग में 5 युवतियों से कथित पत्थलगड़ी समर्थकों ने बंदूक की नोक पर जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया था. इस मामले में पुलिस ने अल्फांसो को गिरफ्तार किया था. फिलहाल हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ गुरुवार को फादर अल्फांसो को जमानत दे दी है.
गुरुवार को न्यायाधीश एबी सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए फादर अल्फांसो को जमानत दे दी. कोर्ट ने जमानत देते हुए अल्फांसो के सामने कई शर्त भी रखे. कोर्ट ने अल्फांसो को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा और न्यायिक कार्यों में पूरी तरह मदद करने के लिए खूंटी जिला से बाहर जाने पर रोक लगा दिया. साथ ही कोर्ट ने फादर अल्फांसो पर 50 हजार रुपया का निजी मुचलका भी लगाया है.
अल्फांसो को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल जेल में ही बंद रहना पड़ेगा. फादर अल्फांसो पर एक और मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है.