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हेडमास्टर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट गंभीर, राज्य सरकार से मांगा जवाब - High court serious on high school headmaster appointment case

राज्य के हाई स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब सौंप दिया गया है.

हाई स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले में सुनवाई
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Published : Sep 8, 2020, 10:22 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई कदम नहीं उठा रही है.

ये भी पढ़ें-साध्वी दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, विधायक अमित मंडल ने सरकार पर साधा निशाना

बता दें कि वर्ष 2009 में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति हुई थी. हेडमास्टर नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन निकाला था उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर रिजल्ट प्रकाशित किया, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद पहले रिजल्ट को रद्द कर फिर से रिजल्ट निकाला गया, पहले रिजल्ट में चयनित उम्मीदवार जिनके रिजल्ट दूसरे रिजल्ट में नहीं आया, ऐसे अभर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने पूर्व में उनकी याचिका निष्पादित कर राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद याचिकाकर्ता राधिका कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई कदम नहीं उठा रही है.

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बता दें कि वर्ष 2009 में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति हुई थी. हेडमास्टर नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन निकाला था उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर रिजल्ट प्रकाशित किया, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद पहले रिजल्ट को रद्द कर फिर से रिजल्ट निकाला गया, पहले रिजल्ट में चयनित उम्मीदवार जिनके रिजल्ट दूसरे रिजल्ट में नहीं आया, ऐसे अभर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने पूर्व में उनकी याचिका निष्पादित कर राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद याचिकाकर्ता राधिका कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

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