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जमशेदपुर: 31 मार्च तक बिके BS4 वाहनों के निबधंन का आदेश जारी

जमशेदपुर में 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का पंजीयन रास्ता अब साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है. किन यह किसी कारणवश अपने वाहनों का पंजीयन नहीं कराया है. हालांकि इसके लिए विभाग के द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. जारी निर्देश के अनुसार खरीद गए वाहन की इंट्री 31 मार्च तक डीटीओ ऑफिस या सबंधित डीलर के पोर्टल पर हुई हो.

BS4 vehicles registration order issued till 31 March in jamshedpur
जिला परिवहन कार्यालय
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Published : Sep 16, 2020, 10:23 PM IST

जमशेदपुर: शहर में 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का पंजीयन रास्ता अब साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है. इस आदेश के तहत वैसे वाहन चालक जो 31 मार्च के पहले वाहन तो खरीद ली है, लेकिन यह किसी कारणवश अपने वाहनों का पंजीयन नहीं कराया है. हालांकि इसके लिए विभाग के द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. जारी निर्देश के अनुसार खरीद गए वाहन की इंट्री 31 मार्च तक डी टी ओ ऑफिस या सबंधित डीलर के पोर्टल पर हुई हो.

ये भी देखें- पूर्व मुख्यमंत्री का हेमंत सरकार पर हमला, कहा-धांधली में अफसरों को बचाने के लिए ला रहे लैंड म्यूटेशन बिल

इस सबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 31 मार्च के पहले बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश आया है लेकिन इसमें सिर्फ वैसे वाहन जो पोर्टल मे नाम चढ़ चूका हो. उन वाहनों का बिना किसी विलंब शुल्क का रजिस्ट्रेशन हो सकता है.

जमशेदपुर: शहर में 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों का पंजीयन रास्ता अब साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है. इस आदेश के तहत वैसे वाहन चालक जो 31 मार्च के पहले वाहन तो खरीद ली है, लेकिन यह किसी कारणवश अपने वाहनों का पंजीयन नहीं कराया है. हालांकि इसके लिए विभाग के द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. जारी निर्देश के अनुसार खरीद गए वाहन की इंट्री 31 मार्च तक डी टी ओ ऑफिस या सबंधित डीलर के पोर्टल पर हुई हो.

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इस सबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 31 मार्च के पहले बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश आया है लेकिन इसमें सिर्फ वैसे वाहन जो पोर्टल मे नाम चढ़ चूका हो. उन वाहनों का बिना किसी विलंब शुल्क का रजिस्ट्रेशन हो सकता है.

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