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चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को खोलना होगा अलग बैंक एकाउंट, निर्वाचन व्यय का रखा जाएगा लेखा जोखा

चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अलग बैंक एकाउंट खोलना होगा. साथ ही इलेक्शन कंप्लीट होने के 30 दिन के भीतर डीईओ को सारे डिटेल देने होंगे.

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को खोलना होगा अलग बैंक एकाउंट
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Published : Apr 9, 2019, 10:17 PM IST

रांचीः निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अलग से बैंक एकाउंट खोलने का निर्देश दिया गया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा की चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को नॉमिनेशन फाइल करने से 1 दिन पहले एक अलग बैंक खाता खोलना है. जिसकी सूचना उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में देनी है.

उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी का खाता खोला जाना है. अगर किसी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है तो संबंधित क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर अफसर इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन व्यय का एकाउंट मेंटेन करने के लिए अभ्यर्थी खुद अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खुल सकते है, लेकिन यह बैंक खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खोला जाना है.

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उन्होंने आगे बताया कि बैंक खाता खोलने को लेकर निर्वाचन क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं है. अभ्यर्थी राज्य के किस इलाके में निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए बैंक खाता खोल सकते है. बैंक खाता किसी भी सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक अथवा डाकघर में भी खोला जा सकता. उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट सभी निर्वाचन व्यय उसी बैंक खाते से करेंगे. साथ में निर्वाचन व्यय का भुगतान रेखा अंकित अकाउंट पर चेक ड्राफ्ट आरटीजीएस, एनईएफटी माध्यम से ही करना होगा.

रांचीः निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अलग से बैंक एकाउंट खोलने का निर्देश दिया गया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा की चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को नॉमिनेशन फाइल करने से 1 दिन पहले एक अलग बैंक खाता खोलना है. जिसकी सूचना उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में देनी है.

उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी का खाता खोला जाना है. अगर किसी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है तो संबंधित क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर अफसर इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन व्यय का एकाउंट मेंटेन करने के लिए अभ्यर्थी खुद अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खुल सकते है, लेकिन यह बैंक खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खोला जाना है.

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उन्होंने आगे बताया कि बैंक खाता खोलने को लेकर निर्वाचन क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं है. अभ्यर्थी राज्य के किस इलाके में निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए बैंक खाता खोल सकते है. बैंक खाता किसी भी सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक अथवा डाकघर में भी खोला जा सकता. उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट सभी निर्वाचन व्यय उसी बैंक खाते से करेंगे. साथ में निर्वाचन व्यय का भुगतान रेखा अंकित अकाउंट पर चेक ड्राफ्ट आरटीजीएस, एनईएफटी माध्यम से ही करना होगा.

Intro:रांची। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने मंगलवार को कहा की चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को नॉमिनेशन फाइल करने से 1 दिन पहले एक अलग बैंक खाता खोलना है। इसकी सूचना उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में देनी है। उन्होंने कहा कि बैंक खाता निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए खोला जाना है। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी का खाता खोला जाना है। अगर किसी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है तो संबंधित क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर अफसर इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन व्यय का अकाउंट मेंटेन करने के लिए अभ्यर्थी खुद अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खुल सकता है, लेकिन यह बैंक खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खोला जाना है।


Body:उन्होंने कहा बैंक खाता खोलने को लेकर निर्वाचन क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी राज्य के किस इलाके में निर्वाचन व्यय का लेख जोखा रखने के लिए बैंक खाता खुलव सकते है। बैंक खाता किसी भी सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक अथवा डाकघर में भी खोला जा सकता।उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट सभी निर्वाचन व्यय उसी बैंक खाते से करेंगे। साथ में निर्वाचन व्यय का भुगतान रेखा अंकित अकाउंट पर चेक ड्राफ्ट आरटीजीएस, एनईएफटी माध्यम से ही करना होगा।


Conclusion:उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 20 हजार रुपये तक नकद भुगतान किस व्यक्ति अथवा फर्क को किया जा सकता है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को बैंक खाते की पूरी विवरण की एक कॉपी अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर सेल्फ अटेस्टेड रूम में जमा करना होगा।
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