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झारखंड CM को पत्थर खनन पट्टा देने पर सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

झारखंड के खनन विभाग के बीच कथित गठजोड़ की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL in Supreme court) दायर की गई है. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची जिले के अंगारा प्रखंड में पत्थर खनन का पट्टा देने की जांच की मांग की गई है.

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फाइल फोटो
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Published : Feb 21, 2022, 8:40 PM IST

नई दिल्ली: झारखंड CM को पत्थर खनन पट्टा देने पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL in Supreme court) की गई है. यह जनहित याचिका पंकज कुमार ने दायर की है, जो जय प्रकाश जनता दल (जेपीजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गैर सरकारी संगठन नवआकांक्षा के अध्यक्ष होने का दावा करते हैं.

उन्होंने राज्य सरकार को लाइसेंस और अनुमतियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की भी मांग की है. पत्थर खनन के लिए सोरेन को कि 16 जून 2021 को जिला खनन विभाग, रांची ने प्रतिवादी संख्या 4 (हेमंत सोरेन) को मौजा-अंगारा, प्लॉट नंबर-482, खाता नंबर 187 में खनन के लिए उनके आशय पत्र (एलओआई) को स्वीकार करते हुए पत्र जारी किया.

यह भी पढ़ें- ncpcr children rehabilitation : राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुझाव लागू करें, अगले महीने सुनवाई

जनहित याचिका में कहा गया है कि इसमें इस तथ्य की घोर अवहेलना करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 4 झारखंड राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इसलिए यह न केवल अनैतिक बल्कि उल्लंघन में भी है.

नई दिल्ली: झारखंड CM को पत्थर खनन पट्टा देने पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL in Supreme court) की गई है. यह जनहित याचिका पंकज कुमार ने दायर की है, जो जय प्रकाश जनता दल (जेपीजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गैर सरकारी संगठन नवआकांक्षा के अध्यक्ष होने का दावा करते हैं.

उन्होंने राज्य सरकार को लाइसेंस और अनुमतियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की भी मांग की है. पत्थर खनन के लिए सोरेन को कि 16 जून 2021 को जिला खनन विभाग, रांची ने प्रतिवादी संख्या 4 (हेमंत सोरेन) को मौजा-अंगारा, प्लॉट नंबर-482, खाता नंबर 187 में खनन के लिए उनके आशय पत्र (एलओआई) को स्वीकार करते हुए पत्र जारी किया.

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जनहित याचिका में कहा गया है कि इसमें इस तथ्य की घोर अवहेलना करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 4 झारखंड राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इसलिए यह न केवल अनैतिक बल्कि उल्लंघन में भी है.

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