प्रतिबंध के बावजूद देवभूमि में धड़ल्ले से चल रहा गुटखा-खैनी का कारोबार - नालागढ़ में गुटखा पान मसाला की बिक्री
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुटखा, पान मसाला, मशेरी, खैनी के भंडारण विक्रय और वितरण को प्रदेश में अवैध घोषित किया था. प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों के भंडारण उत्पादन और बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया था. नियमों के उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यापारियों को ना ही पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने पर भी पाबंदी लगाई गई है. 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य के सरकारों को निकोटीन युक्त पान-मसाले और गुटखे पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया था. हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुटखा, पान मसाला, खैनी के भंडारण, विक्रय और वितरण को प्रदेश में अवैध घोषित किया था. प्रतिबंध के बावजूद प्रदेश में धड़ल्ले से गुटखा बेचे जा रहे हैं.