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ऊना: 10 मई से सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, DC ने की ये अपील

डीसी ऊना राघव शर्मा ने 10 मई सुबह 6:00 बजे से लागू होने वाले नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए आदेशों में कुछ परिवर्तन किया गया है. जिसके तहत अब केवल मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही 3 घंटे खोलने की छूट दी जाएगी.

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Published : May 9, 2021, 9:42 PM IST

ऊना: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते लागू किए गए नए दिशा निर्देशों को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने 10 मई सुबह 6:00 बजे से लागू होने वाले नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए आदेशों में कुछ परिवर्तन किया गया है.

जिसके तहत अब केवल मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की छूट दी जाएगी और यह दुकानें भी अब प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केवल मात्र 3 घंटे के लिए खोली जा सकेगी.

मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी छूट

इस दौरान पब्लिक स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा. केवल मात्र उद्योगों के कर्मचारियोंं को आने जाने की छूट रहेगी. इसके अलावा निजी वाहनों समेत टैक्सी और ऑटो का उपयोग केवल मात्र मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किया जा सकेगा.

जिनमें कोविड-19 की टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और उपचार के लिए रोगियोंं को ले जाने के साथ-साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए अस्पतालों तक ले जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा जिन आवश्ययक सेवाओं और कार्यों को कर्फ्यू से छूट मिली हुई है, उनके लिए भी निजी वाहन समेत टैक्सी और ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया जा सकेगा.

कहां-कहां मिली छूट

वहीं, इन बंदिशों के बीच खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानें, करियाना, राशन की सरकारी दुकान, मांस और मछली की दुकान, फल और सब्जी की दुकान, दूध की दुकान और डेयरी, खाद और बीज की दुकानें, वाहनोंं के मैकेनिक, कृषि उपकरणोंं से जुड़ी दुकानें और कोरियर की सर्विस भी जारी रह सकेगी.

पिछले आदेशोंं में भवन निर्माण से जुड़ी दुकानोंं को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार यह दुकानें भी बंद रहेगी. शनिवार और रविवार को भी केवल मात्र जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खुली रह सकेंगी. इनमें केवल दूध और फल सब्जी की पंजीकृत दुकान खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा होटल और ढाबोंं से भी केवल भोजन पैक करवा कर ले जाने की छूट रहेगी.

विकास और निर्माण कार्य रहेंगे जारी

सरकारी और निजी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य जारी रहेंगे. मनरेगा समेत अन्य सभी विकास कार्य भी जारी रहेंगे. प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई सभी पाबंदियां फार्मेसी, मेडिकल लाइन के पंजीकृत संस्थानों या व्यापारिक प्रतिष्ठानोंं पर लागू नहींं होंगी.

ये भी पढ़ें- दूरदराज के क्षेत्रों में कोविड टेस्टिंग को किया जाए दुरुस्त: DC शिमला

ऊना: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते लागू किए गए नए दिशा निर्देशों को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में डीसी ऊना राघव शर्मा ने 10 मई सुबह 6:00 बजे से लागू होने वाले नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए आदेशों में कुछ परिवर्तन किया गया है.

जिसके तहत अब केवल मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की छूट दी जाएगी और यह दुकानें भी अब प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केवल मात्र 3 घंटे के लिए खोली जा सकेगी.

मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी छूट

इस दौरान पब्लिक स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा. केवल मात्र उद्योगों के कर्मचारियोंं को आने जाने की छूट रहेगी. इसके अलावा निजी वाहनों समेत टैक्सी और ऑटो का उपयोग केवल मात्र मेडिकल इमरजेंसी के दौरान किया जा सकेगा.

जिनमें कोविड-19 की टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और उपचार के लिए रोगियोंं को ले जाने के साथ-साथ अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए अस्पतालों तक ले जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा जिन आवश्ययक सेवाओं और कार्यों को कर्फ्यू से छूट मिली हुई है, उनके लिए भी निजी वाहन समेत टैक्सी और ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया जा सकेगा.

कहां-कहां मिली छूट

वहीं, इन बंदिशों के बीच खाद्य पदार्थों से संबंधित दुकानें, करियाना, राशन की सरकारी दुकान, मांस और मछली की दुकान, फल और सब्जी की दुकान, दूध की दुकान और डेयरी, खाद और बीज की दुकानें, वाहनोंं के मैकेनिक, कृषि उपकरणोंं से जुड़ी दुकानें और कोरियर की सर्विस भी जारी रह सकेगी.

पिछले आदेशोंं में भवन निर्माण से जुड़ी दुकानोंं को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार यह दुकानें भी बंद रहेगी. शनिवार और रविवार को भी केवल मात्र जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खुली रह सकेंगी. इनमें केवल दूध और फल सब्जी की पंजीकृत दुकान खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा होटल और ढाबोंं से भी केवल भोजन पैक करवा कर ले जाने की छूट रहेगी.

विकास और निर्माण कार्य रहेंगे जारी

सरकारी और निजी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य जारी रहेंगे. मनरेगा समेत अन्य सभी विकास कार्य भी जारी रहेंगे. प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई सभी पाबंदियां फार्मेसी, मेडिकल लाइन के पंजीकृत संस्थानों या व्यापारिक प्रतिष्ठानोंं पर लागू नहींं होंगी.

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