ऊनाः उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में मंगलवार देर रात से बदल रही परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. डीसी ने बताया कि मंगलवार रात 10:00 बजे से कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए नाइट कर्फ्यू को इंपोज किया जाएगा.
रात 12:00 बजे से जिला की सीमाओं पर पुलिस का पहरा
डीसी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के साथ ही रात 12:00 बजे से जिला की तमाम सीमाओं पर पुलिस का पहरा बिठा दिया जाएगा. इसके साथ ही देश भर में कोविड-19 की दृष्टि से हाइलोडेड माने गए राज्यों से आने वालों के लिए कोविड-19 के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी रहेगी. जबकि देश के किसी भी हिस्से से हिमाचल आ रहे लोगों के लिए कोविड-19 पास पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.
10 मई तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
जिले में मंगलवार रात 10:00 बजे से 10 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इस दौरान केवल मात्र जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारियों उद्योगों में काम कर रहे कामगारों को आने जाने की छूट रहेगी. लेकिन इन लोगों को अपने साथ एक वैध पहचान पत्र जरूर रखना होगा. जबकि अन्य लोगों की कर्फ्यू की अवधि के दौरान जिला भर में मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.
यात्रा का टिकट दिखाने पर कर्फ्यू अवधि के दौरान मिलेगी छूट
इस दौरान मालवाहक वाहनों में चालक के साथ एक सहायक को भी कर्फ्यू अवधि के दौरान चलने की छूट रहेगी. वहीं, बस और ट्रेन में सफर करने वाले लोग अपने टिकट कर्फ्यू अवधि के दौरान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पास रखें. इन राज्यों से आने वाले लोग यदि अपने साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर वह बाहर निकल सकेंगे.
कोविड-19 ई-पास पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को अब कोविड-19 ई-पास पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा. इसके अलावा कोविड-19 की दृष्टि से हाईलोडेड राज्य से लौट रहे लोग अपने साथ कोविड-19 की ही नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना सुनिश्चित करेंगे.
किन लोगों को मिलेगी क्वारंटाइन से छूट
देशभर में कोविड 19 की दृष्टि से हाइलाइटेड माने जाने वाले 7 राज्यों पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को माना गया है. पिछले 6 महीने के दौरान कोविड-19 संक्रमण झेल चुके लोगों को भी क्वरंटाइन किए जाने से छूट दी जाएगी, लेकिन वे पिछले 20 दिनों के दौरान संक्रमित न पाए गए हों.
वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को भी मिलेगी क्वारंटाइन से छूट
कोविड-19 कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी इस शर्त पर संगरोध से छूट प्रदान की जाएगी कि उनकी वैक्सीनेशन की आखिरी डोज हुए 14 दिन का समय बीत चुका हो और वह अपने साथ वैक्सीनेशन से संबंधित वैध प्रमाण पत्र लेकर चल रहे हों. रोजमर्रा हिमाचल से पंजाब आने जाने वाले लोगों को मासिक रजिस्ट्रेशन के आधार पर आने-जाने की छूट रहेगी लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करना होगा.
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