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National Lok Adalat in Una: ऊना जिला के न्यायालयों में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 5000 से ज्यादा मामलों पर हुई सुनवाई - National Lok Adalat in Una

राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान के तहत शनिवार को ऊना जिला के जिला न्यायालय और उपमंडल न्यायालय अम्ब में लोक अदालतों का आयोजन किया गया. जिला ऊना में 10 लोक अदालतों में 5000 से ज्यादा मामले चिन्हित किये गए थे. जिनकी सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की सहमति से समझौते के आधार पर अधिकतर मामलों का मौका पर ही निपटारा भी कर दिया गया.

National Lok Adalats oganized in Una District
ऊना जिला के न्यायालयों में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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Published : May 13, 2023, 3:42 PM IST

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश का बयान

ऊना: जिला न्यायालय ऊना और उपमंडल अम्ब न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया (National Lok Adalats oganized in Una District) गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय ऊना में 8 लोक अदालत और अम्ब उपमंडल न्यायालय में 2 कोर्ट के माध्यम से 5000 से अधिक मामले दर्ज किये गए थे. जिनमें विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया. न्यायलय में चल रहे और न्यायालय में आने वाले मामलों को समझौते के आधार पर शीघ्र निपटाने और लोगों के समय के साथ साथ धन की बचत के उद्देश्य से यह योजना लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश होशियार सिंह वर्मा (District and Sessions Judge Hoshiar Singh Verma) ने बताया कि लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बांउस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, कोविड उल्लंघन के मामले भरण-पोषण, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर निपटारा किया जाता है. इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले, वैवाहित विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामलों की भी सुनवाई की जाती है.

समय और धन की होती है बचत: उन्होंने बताया कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका भी पूर्व मुकदमे के तहत लोक अदालत में निपटारा किया जाता है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत से लोगों को बहुत लाभ हैं, इससे समय और धन की बचत होती है. लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है और पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है. आगे उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से किसी पक्ष को सजा नहीं होती है और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है.

ये भी पढ़ें: Una Drug Case: चिट्टे की बड़ी खेप के साथ तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, ड्रग मनी भी बरामद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश का बयान

ऊना: जिला न्यायालय ऊना और उपमंडल अम्ब न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया (National Lok Adalats oganized in Una District) गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय ऊना में 8 लोक अदालत और अम्ब उपमंडल न्यायालय में 2 कोर्ट के माध्यम से 5000 से अधिक मामले दर्ज किये गए थे. जिनमें विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया. न्यायलय में चल रहे और न्यायालय में आने वाले मामलों को समझौते के आधार पर शीघ्र निपटाने और लोगों के समय के साथ साथ धन की बचत के उद्देश्य से यह योजना लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश होशियार सिंह वर्मा (District and Sessions Judge Hoshiar Singh Verma) ने बताया कि लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बांउस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, कोविड उल्लंघन के मामले भरण-पोषण, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर निपटारा किया जाता है. इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले, वैवाहित विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामलों की भी सुनवाई की जाती है.

समय और धन की होती है बचत: उन्होंने बताया कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका भी पूर्व मुकदमे के तहत लोक अदालत में निपटारा किया जाता है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत से लोगों को बहुत लाभ हैं, इससे समय और धन की बचत होती है. लोक अदालत में मामले के निपटारे के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है और पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है. आगे उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से किसी पक्ष को सजा नहीं होती है और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है.

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