ऊना: अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश रंजीत सिंह ठाकुर की कोर्ट ने नशा तस्करी के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 15000 रुपए जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अवैध शराब तस्करी के मामले में इसी दोषी को 1 साल साधारण कारावास और 6000 रुपए का जुर्माना लगाया.
जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर 2016 को हरोली थाना के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर बिन्नी मिन्हास को गुप्त सूचना मिली थी कि दुलैहड़ के तहत आने वाले गांव बोलेवाल का वीर दीन नशीले पदार्थों की तस्करी करता है. सूचना के आधार पर एसएचओ बिन्नी मिन्हास ने फौरन अदालती आदेश लेकर आरोपी के घर तलाशी अभियान शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस ने वीर दीन के घर से करीब 2 किलो 850 ग्राम चूरा पोस्त और 10 बोतल अवैध शराब बरामद की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया, जबकि बाद में इस मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया.
उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी उप न्यायवादी नवीन कुमार धीमान और सहायक न्यायवादी प्रमोद कुमार नेगी ने की. अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में इस मामले को लेकर 19 गवाह पेश किए गए थे. अदालत ने वीर दिन को मादक द्रव्य अधिनियम के तहत 4 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 3 महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा. शराब तस्करी के आरोप सिद्ध होने पर आबकारी अधिनियम के तहत अदालत ने वीर दीन को 1 साल साधारण कारावास और 6 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए. जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को 3 महीने साधारण कारावास भुगतनी होगी.
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