ऊना: निर्वाचन विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2021 को अहर्ता तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 कार्यक्रम चलाया जा रहा है. कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में नए नाम दर्ज करने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने ओर प्रविष्टियों के संशोधन करने के लिए मतदान केंद्रों पर दावे/आक्षेप प्राप्त किए जा रहे हैं.
प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त किया गया एक अभिहित अधिकारी
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक अभिहित अधिकारी नियुक्त किया गया है जो 15 दिसंबर तक कार्यालय समय में प्रात: 10 से शाम 5 बजे के दौरान समुचित फॉर्म पर दावे/आक्षेप प्राप्त करेंगे. उनके पास निरीक्षण के लिए मतदाता सूची और संबंधित फार्म निशुल्क उपलब्ध हैं.
ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2021 तक 18 वर्ष या अधिक हो, जिनका नाम लोकसभा/विधानसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची में अभी तक दर्ज नहीं है अपने मतदाने केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी के पास जाकर फार्म-6 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.
विशेषकर 18 से 21 वर्ष के युवाओं से अपील की जाती है कि वे अपने-अपने मतदान केंद्र जाकर फार्म-6 पर प्रमाण पत्रों सहित आवेदन करें, ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में उनका नाम दर्ज हो सके और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो.
15 जनवरी 2021 को मतदाता सूचियों का किया जाएगा अंतिम प्रकाशन
उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों व आक्षेपों का संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर तक निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा और उसके उपरांत 15 जनवरी, 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद इस प्रकार के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.