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ऊना में रेलवे ने नहीं दिया किसानों को मुआवजा, अब नीलाम होगा रेलवे स्टेशन

अदालत ने ऊना रेलवे स्टेशन और और रेलवे कॉलोनी को नीलम करने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट ने ये फैसला रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण कर भूमि मालिकों को पैसा नहीं दिए जाने पर किया है.

una railway station auction
ऊना रेलवे स्टेशन नीलामी
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Published : Jan 20, 2020, 8:56 AM IST

Updated : Jan 20, 2020, 9:04 AM IST

ऊना: कोर्ट ने रेलवे के भूमि अधिग्रहण मामले पर भूमि मालिकों को पैसा नहीं दिए जाने के कारण ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी नीलाम किए जाने का आदेश जारी किया है. अदालत ने 12 प्रभावित परिवारों के 3 मामलों में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. इन मामलों में रेलवे को लाखों रुपये का मुआवजा इन प्रभावित परिवारों को देना है.

अदालत ने नीलामी के लिए रेलवे से उसकी संपत्ति की सूची मांगी थी. इसके बाद रेलवे की दी गई सूची में से रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलामी के लिए चयन किया. अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया के लिए ऊना तहसीलदार को इसका अधिकारी नियुक्त किया है.

नियुक्त अधिकारी 2 मामलों में 6 फरवरी को और 18 फरवरी को अदालत में रिपोर्ट करेंगे. इसके बाद फरवरी में ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस नीलामी से मिलने वाली रुपयों से प्रभावितों को लाखों रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.

वीडियो

जानकारी के अनुसार ऊना के त्यूड़ी, बसाल व चुरड़ू के कुछ किसानों की भूमि का रेलवे ने लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण किया था. इस भूमि के उचित दाम न मिलने पर प्रभावित लोगों ने रेलवे के खिलाफ अदालत में अपील की थी. अदालत ने रेलवे को भूमि की वर्तमान दरों के आधार पर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे.

वहीं, रेलवे की ओर से शिमला हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां हाई कोर्ट ने ऊना की निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिर से मामले को जिला न्यायालय में भेज दिया था. अदालत ने रेलवे की इस पूरी संपत्ति को अटैच कर दिया था. इसके बाद अदालत ने अब इस भूमि की नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं.

अदालत ने राजस्व विभाग को इस भूमि की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सहयोग करने को कहा है. अदालत की निगरानी में इस भूमि की नीलामी होगी और उसमें प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अनुराग ठाकुर के हाथ न मिलाने की वायरल वीडियो पर नेता विपक्ष ने ली चुटकी, कही ये बात

ऊना: कोर्ट ने रेलवे के भूमि अधिग्रहण मामले पर भूमि मालिकों को पैसा नहीं दिए जाने के कारण ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी नीलाम किए जाने का आदेश जारी किया है. अदालत ने 12 प्रभावित परिवारों के 3 मामलों में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. इन मामलों में रेलवे को लाखों रुपये का मुआवजा इन प्रभावित परिवारों को देना है.

अदालत ने नीलामी के लिए रेलवे से उसकी संपत्ति की सूची मांगी थी. इसके बाद रेलवे की दी गई सूची में से रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलामी के लिए चयन किया. अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया के लिए ऊना तहसीलदार को इसका अधिकारी नियुक्त किया है.

नियुक्त अधिकारी 2 मामलों में 6 फरवरी को और 18 फरवरी को अदालत में रिपोर्ट करेंगे. इसके बाद फरवरी में ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस नीलामी से मिलने वाली रुपयों से प्रभावितों को लाखों रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.

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जानकारी के अनुसार ऊना के त्यूड़ी, बसाल व चुरड़ू के कुछ किसानों की भूमि का रेलवे ने लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण किया था. इस भूमि के उचित दाम न मिलने पर प्रभावित लोगों ने रेलवे के खिलाफ अदालत में अपील की थी. अदालत ने रेलवे को भूमि की वर्तमान दरों के आधार पर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे.

वहीं, रेलवे की ओर से शिमला हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जहां हाई कोर्ट ने ऊना की निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिर से मामले को जिला न्यायालय में भेज दिया था. अदालत ने रेलवे की इस पूरी संपत्ति को अटैच कर दिया था. इसके बाद अदालत ने अब इस भूमि की नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं.

अदालत ने राजस्व विभाग को इस भूमि की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सहयोग करने को कहा है. अदालत की निगरानी में इस भूमि की नीलामी होगी और उसमें प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अनुराग ठाकुर के हाथ न मिलाने की वायरल वीडियो पर नेता विपक्ष ने ली चुटकी, कही ये बात

Intro:हिमाचल प्रदेश के ऊना में अदालत ने रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले पर भूमि मालिको को पैसा नहीं दिए जाने के कारण ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी नीलाम किए जाने का आदेश जारी किया है । अदालत ने 12 प्रभावित परिवारों के 3 मामलो में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। रेलवे द्वारा इन मामलों में लाखों रुपए का मुआवजा इन प्रभावित परिवारों को देना है । अदालत ने नीलामी के लिए रेलवे द्वारा दी गई सूची में से रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलामी के लिए चयन किया । अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया के लिए ऊना तहसीलदार को अधिकारी नियुक्त किया है ।Body: हिमाचल प्रदेश के ऊना में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में प्रभावित किसानो को लम्बे समय तक लाखों रूपए का मुआवजा नहीं दिए जाने पर ऊना की अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलाम कर किसानों को पैसा दिए जाने का आदेश दिया है । इससे पूर्व अदालत के आदेश के बावजूद रेलवे ने कई बार कोर्ट में पैसा जमा करवाये जाने के लिए समय माँगा , लेकिन हर बार रेलवे अपने ही किये वायदे पर खरा नहीं उतरा पाया और पैसा जमा नहीं करवाया। जिसके बाद अब अदालत ने 3 मामलों में ऊना के 12 प्रभावित परिवारों की सुनवाई करते हुए रेलवे को जमकर फटकार लगाई है । अदालत ने रेलवे के लापरवाह रुख का हवाला देते हुए अपने कड़े निर्णय के तहत ऊना रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलाम किये जाने का आदेश दिया । अदालत ने इस नीलामी से आए पैसे से प्रभावित किसानों का पैसा चुकता किये जाने का आदेश दिया ।

बाइट-- प्रवीण सैणी ( वकील , प्रभावित पक्ष ) RAILWAY LAND AUCTION UNA 2 & 3

Conclusion:अदालत ने नीलामी के लिए रेलवे से उसकी सम्पत्ति की सूची माँगी थी , जिसके बाद रेलवे द्वारा दी गई सूची में से रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी को नीलामी के लिए चयन किया । अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया के लिए ऊना तहसीलदार को इसका अधिकारी नियुक्त किया है । नियुक्त अधिकारी 2 मामलों में 6 फरवरी को और 18 फरवरी को अदालत को रिपोर्ट करेंगे । जिसके बाद फरवरी में ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । इस नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि से प्रभावितों को लाखों रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा । जानकारी के मुताबिक ऊना के त्यूड़ी, बसाल व चुरड़ू के कुछ किसानों की भूमि का रेलवे ने लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण किया गया था। इस भूमि के उचित दाम न मिलने पर प्रभावित लोगों ने रेलवे के खिलाफ अदालत में अपील की थी । अदालत ने रेलवे को भूमि की वर्तमान दरों के आधार पर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे । रेलवे की ओर से शिमला हाई कोर्ट में अपील दायर की थी । जहाँ हाई कोर्ट ने ऊना की निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिर से मामले को जिला न्यायालय में भेज दिया था । अदालत ने रेलवे की इस पूरी संपत्ति को अटैच कर दिया था । इसके बाद अदालत ने अब इस भूमि की नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत द्वारा राजस्व विभाग को इस भूमि की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सहयोग करने को कहा गया है। आदेशों के मुताबिक अदालत की निगरानी में इस भूमि की नीलामी होगी और उसमें प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा।

बाइट-- अरुण सैणी ( वकील , प्रभावित पक्ष )
RAILWAY LAND AUCTION UNA 4 & 5
Last Updated : Jan 20, 2020, 9:04 AM IST
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