सोलन: अश्वनी खड्ड के भीतर एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी अनाधिकृत पर्यटकों एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है. डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं.
पर्यटकों की लापरवाही के खिलाफ प्रशासन सख्त
आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड के किनारे ऐसे स्थान जहां जल के दूषित होने की संभावना है, वहां पर खान-पान स्टॉल, ढाबा, होटल इत्यादि चलाने एवं स्थापित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. नदी में नहाना एवं पिकनिक इत्यादि गतिविधियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नदी के किनारों और जल में किसी भी प्रकार का कचरा फेंकने की सख्त मनाही है.
आदेशों के उल्लंघन पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सोलन शहर और आस-पास के क्षेत्रों के लिए पेयजल का स्त्रोत अश्वनी खड्ड है. पिकनिक जैसी गतिविधियां आयोजित कर जल स्त्रोत को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है. इस प्रकार की गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं. नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि से ऐसी गतिविधियां जान-माल की बड़ी क्षति का कारण भी बन सकती हैं. इन आदेशों के उल्लंघन पर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आज से दो महीने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे.
साधपुल और अश्वनी खड्ड में पर्यटक फैला रहे गंदगी
बता दे कि बॉर्डर खुलने के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी थी, ऐसे में जिला सोलन के अश्वनी खड्ड और साधुपुल में नदी किनारे पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी थी. इस कारण नदी किनारे गंदगी फैलनी शुरू हो चुकी थी. ऐसे में सोलन शहर और आस-पास के क्षेत्रों के लिए पेयजल के स्त्रोत अश्वनी खड्ड में पिकनिक जैसी गतिविधियां आयोजित कर जल स्त्रोत को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा था.
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