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नियमों की अवहेलना करने पर मस्तानपुरा पंचायत प्रधान निलंबित, डीसी सोलन ने दिए आदेश

विकासखण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के नम्बरदार दाता राम द्वारा कोविड-19 कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए 13 मई 2021 को नगर खेड़ा मंदिर मस्तानपुरा में भण्डारे का आयोजन किया गया. ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान ने अपने अधिकार क्षेत्र एवं अपनी उपस्थिति में इस कार्यक्रम के आयोजन किया और सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी आदेशों की अवहेलना की है.

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Published : May 20, 2021, 8:27 PM IST

सोलनः विकासखण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के नम्बरदार दाता राम द्वारा कोविड-19 कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए 13 मई 2021 को नगर खेड़ा मंदिर मस्तानपुरा में भण्डारे का आयोजन किया गया. इस भण्डारे में ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम सहित लगभग 50-60 व्यक्ति उपस्थित थे. इस कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त ग्राम मस्तानपुरा में कोविड-19 एवं डायरिया के कई मामले पाए गए.

ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान ने अपने अधिकार क्षेत्र एवं अपनी उपस्थिति में इस कार्यक्रम के आयोजन किया और सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी आदेशों की अवहेलना की है.

ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अपना स्पष्टीकरण 19 मई 2021 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया. इस पर उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की मौका रिपोर्ट व स्थानीय निवासी धर्मचन्द, पुत्र दाता राम नम्बरदार के लिखित बयान में ग्राम पंचायत प्रधान के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है.

प्रधान ने अपने कर्तव्यों के निवर्हन में बरती कोताही

आदेशों के अनुसार उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. 20 मई 2021 को इस नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर को तथ्यों पर आधारित एवं संतोषजनक नहीं पाया गया. इससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान ने अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कोताही बरती गई.

भण्डारा आयोजन बना गांवों में संक्रमण फैलने का कारण

आदेशों में सूचित किया गया है कि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की 20 मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 45 ऐसे व्यक्ति जो उक्त भण्डारे में मौजूद थे, इनमें से प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच के उपरान्त 03 व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाए गए. इससे यह प्रतीत होता है कि इस भण्डारा आयोजन के कारण गांवों में संक्रमण फैला और इस कारण समस्त गांव को कन्टेमेंट जोन घोषित करना पड़ा.

उपायुक्त सोलन ने ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को किया निलम्बित

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने उपरोक्त के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया महामारी आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जारी आदेशों की अवहेलना करने व अपने कर्तव्यों की निवर्हन में कोताही बरतने के दृष्टिगत जिला सोलन के विकासखण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 'यास' चक्रवाती तूफान का कोई असर नहीं: डॉ. मनमोहन सिंह

सोलनः विकासखण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के नम्बरदार दाता राम द्वारा कोविड-19 कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए 13 मई 2021 को नगर खेड़ा मंदिर मस्तानपुरा में भण्डारे का आयोजन किया गया. इस भण्डारे में ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम सहित लगभग 50-60 व्यक्ति उपस्थित थे. इस कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त ग्राम मस्तानपुरा में कोविड-19 एवं डायरिया के कई मामले पाए गए.

ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान ने अपने अधिकार क्षेत्र एवं अपनी उपस्थिति में इस कार्यक्रम के आयोजन किया और सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी आदेशों की अवहेलना की है.

ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अपना स्पष्टीकरण 19 मई 2021 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया. इस पर उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की मौका रिपोर्ट व स्थानीय निवासी धर्मचन्द, पुत्र दाता राम नम्बरदार के लिखित बयान में ग्राम पंचायत प्रधान के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है.

प्रधान ने अपने कर्तव्यों के निवर्हन में बरती कोताही

आदेशों के अनुसार उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. 20 मई 2021 को इस नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर को तथ्यों पर आधारित एवं संतोषजनक नहीं पाया गया. इससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान ने अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कोताही बरती गई.

भण्डारा आयोजन बना गांवों में संक्रमण फैलने का कारण

आदेशों में सूचित किया गया है कि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की 20 मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 45 ऐसे व्यक्ति जो उक्त भण्डारे में मौजूद थे, इनमें से प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच के उपरान्त 03 व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाए गए. इससे यह प्रतीत होता है कि इस भण्डारा आयोजन के कारण गांवों में संक्रमण फैला और इस कारण समस्त गांव को कन्टेमेंट जोन घोषित करना पड़ा.

उपायुक्त सोलन ने ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को किया निलम्बित

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने उपरोक्त के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया महामारी आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जारी आदेशों की अवहेलना करने व अपने कर्तव्यों की निवर्हन में कोताही बरतने के दृष्टिगत जिला सोलन के विकासखण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है.

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