सोलन: कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हिमाचल की सीमाएं पूरी तरह से सील हैं. वहीं सोलन जिला में बॉर्डर के साथ लगती पंचायतों को भी पूरी तरह से सील कर दिया है. इस दौरान कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी और जरूरी सामान प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा घर पर ही डिलीवर किया जाएगा.
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलन जिला के परवाणु क्षेत्र के लिए आदेश जारी किए हैं. यह आदेश हरियाणा राज्य के पंचकूला जिला के परवाणु के साथ लगते कालका क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 03 पॉजिटिव मामले सामने आने के उपरान्त जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं.
इन आदेशों के अनुसार नगर परिषद परवाणु के तहत आने वाला समूचा क्षेत्र तथा जिला की कसौली तहसील की ग्राम पंचायत जंगेशु एवं टकसाल को पूरी तरह सील कर दिया गया है. आदेशों के अनुसार उक्त समूचे क्षेत्र में आगामी आदेशों तक किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी तथा कीटनाशकों की कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी. इस क्षेत्र में एपीएमसी की सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक बंद रहेगी. उक्त क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी
आवश्यक उत्पाद जिनमें किराना, दूध, ब्रेड, फल तथा सब्जियां सम्मिलित हैं, सहित दवाओं एवं दवा उपकरणों की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य की जा सकेगी. थोक विक्रेताओं द्वारा सब्जी एवं फल की होम डिलीवरी प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य ही की जा सकेगी. होम डिलीवरी प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाएगी. इनके पास सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी कर्फ्यू पास होने चाहिएं.
उप पुलिस अधीक्षक, परवाणु तथा सहायक आयुक्त परवाणु यह सुनिश्चित बनाएंगे कि अनुमति प्राप्त व्यक्तियों एवं एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी प्रक्रिया प्रदत्त समय सीमा में प्रभावी एवं सुचारू कार्य करे.