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नालागढ़ में एंबुलेंस रोड मामले में डीसी सोलन ने हाई कोर्ट के आदेश पर पेश की हिदायत, अब 16 मई को होगी सुनवाई - Himachal high court news

सोलन के नालागढ़ उपमंडल के तहत भोगपुर इलाके में एंबुलेंस रोड निर्माण मामले में डीसी सोलन ने हाई कोर्ट के आदेश पर हिदायत पेश की है. अब इस मामले में सुनवाई 16 मई को तय की गई है.

HP High Court
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Published : Apr 6, 2023, 9:41 PM IST

शिमला: जिला सोलन के नालागढ़ उपमंडल के तहत भोगपुर इलाके में एंबुलेंस रोड निर्माण मामले में सुनवाई 16 मई को तय की गई है. इस मामले में सोलन के डीसी ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश पर अदालत में हिदायत पेश की. डीसी सोलन की तरफ से पेश हिदायत में अदालत को बताया गया कि भोगपुर में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है. मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है.

इस मामले में अदालत में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता पोला राम और सुरजीतो देवी का कहना है कि जिला परिषद सोलन ने भोगपुर गांव में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए 50 हजार रुपये की रकम मंजूर की है. इस मामले में 28 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने याचिका के साथ संलग्न किए गए ततीमा और निशानदेही के आधार पर रोड बनाने के आदेश दिए थे. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मामले में अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की थी. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अदालत को बताया था कि ततीमा के हिसाब से रोड बनाना मुश्किल है.

अदालत को बताया गया था कि राजस्व विभाग ने दोबारा से मौके की निशानदेही की है और पाया है कि रोड बनाने के लिए बीच में एक नाला पड़ता है. बरसात में अधिक पानी होने के कारण इसका निर्माण करना मुश्किल है. इस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि जब अदालत ने पुरानी निशानदेही के आधार पर अनुसार एंबुलेंस रोड बनाने के आदेश दिए थे तो जमीन की दोबारा से निशानदेही की कौन सी आवश्यकता पड़ी ? हाई कोर्ट ने इसे अपने आदेश की अवमानना पाते हुए डीसी अथवा एडीसी सोलन को तलब किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में सोलन जिला के एडीसी जफर एस इकबाल उपस्थित थे. अब हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई ती तारीख 16 मई को निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें: अदालत से जरूरी जानकारी छिपाना पड़ा महंगा, एक लाख कॉस्ट के साथ हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

शिमला: जिला सोलन के नालागढ़ उपमंडल के तहत भोगपुर इलाके में एंबुलेंस रोड निर्माण मामले में सुनवाई 16 मई को तय की गई है. इस मामले में सोलन के डीसी ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश पर अदालत में हिदायत पेश की. डीसी सोलन की तरफ से पेश हिदायत में अदालत को बताया गया कि भोगपुर में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है. मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ कर रही है.

इस मामले में अदालत में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता पोला राम और सुरजीतो देवी का कहना है कि जिला परिषद सोलन ने भोगपुर गांव में एंबुलेंस रोड बनाने के लिए 50 हजार रुपये की रकम मंजूर की है. इस मामले में 28 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने याचिका के साथ संलग्न किए गए ततीमा और निशानदेही के आधार पर रोड बनाने के आदेश दिए थे. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मामले में अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की थी. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अदालत को बताया था कि ततीमा के हिसाब से रोड बनाना मुश्किल है.

अदालत को बताया गया था कि राजस्व विभाग ने दोबारा से मौके की निशानदेही की है और पाया है कि रोड बनाने के लिए बीच में एक नाला पड़ता है. बरसात में अधिक पानी होने के कारण इसका निर्माण करना मुश्किल है. इस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि जब अदालत ने पुरानी निशानदेही के आधार पर अनुसार एंबुलेंस रोड बनाने के आदेश दिए थे तो जमीन की दोबारा से निशानदेही की कौन सी आवश्यकता पड़ी ? हाई कोर्ट ने इसे अपने आदेश की अवमानना पाते हुए डीसी अथवा एडीसी सोलन को तलब किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में सोलन जिला के एडीसी जफर एस इकबाल उपस्थित थे. अब हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई ती तारीख 16 मई को निर्धारित की है.

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