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नालागढ़ के जगलों में शिकारियों ने मार गिराई मादा तेंदुआ, जांच में जुटी वन विभाग की टीम

नालागढ़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र रामशहर के गांव भियुखरी से सटे जंगल में शिकारियों ने मादा तेंदुए मार गिराया. वन विभाग नालागढ़ की टीम ने मादा तेंदुए के शव का पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने के बाद दाह संस्कार कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समाने आया कि मादा तेंदुए की मौत की वजह गोली लगना बताई गई है. वन विभाग और पुलिस विभाग ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

leopard hunting case
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Published : Sep 13, 2020, 4:54 PM IST

बद्दी/सोलन: जिला के नालागढ़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र रामशहर के गांव भियुखरी से सटे जंगल में शिकारियों ने मादा तेंदुए मार गिराया. वन विभाग की टीम ने मादा तेंदुए के शव का पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समाने आया कि मादा तेंदुए की मौत की वजह गोली लगना बताई गई है. वहीं, वन विभाग ने घटना की सूचना पुलिस विभाग को भी दे दी है. वन विभाग और पुलिस विभाग ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को गांव के लोगों के जरिए सूचना मिली की भियुखरी के सड़क किनारे जंगल में करीब डेढ़ से दो साल की मादा तेंदुए का शव मिला है. गांव वालों का कहना है कि जख्मी हालत में यह मादा तेंदुआ जंगल से होते हुए सड़क किनारे पहुंच गई, जहां पर इसकी मौत हो गई और शिकारी इसे ढूंढ नहीं पाए.

वीडियो.

शुक्रवार को जब गांव के किसी व्यक्ति ने तेंदुए को देखा तो पुलिस व वन विभाग को इसकी सूचना दी. मादा तेंदुए के शरीर पर गोली के निशान पाए गए हैं. जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग व थाना रामशहर की टीम मौके पर पहुंची और थाना रामशहर में वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

वन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त जांच में जुट गया है. विभागीय कार्रवाई के बाद वन व पुलिस विभाग की टीम ने नियमों के तहत तेंदुए को जला दिया है. डीएफओ नालागढ़ यशुदीप सिंह का कहना है कि एक मादा तेंदुए को गोली मारकर मारने का मामला सामने आया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि गोली लगने से मादा तेंदुए की मौत हुई है. वन अधिनियम 1972 के तहत इस अपराध में कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है, जिस भी व्यक्ति ने यह अपराध किया है, उसे जल्द गिरफ्त में ले लिया जाएगा.

पढ़ें: सोलन में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने, क्षेत्रीय अस्पताल के 2 वार्डों को किया गया सील

बद्दी/सोलन: जिला के नालागढ़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र रामशहर के गांव भियुखरी से सटे जंगल में शिकारियों ने मादा तेंदुए मार गिराया. वन विभाग की टीम ने मादा तेंदुए के शव का पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समाने आया कि मादा तेंदुए की मौत की वजह गोली लगना बताई गई है. वहीं, वन विभाग ने घटना की सूचना पुलिस विभाग को भी दे दी है. वन विभाग और पुलिस विभाग ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को गांव के लोगों के जरिए सूचना मिली की भियुखरी के सड़क किनारे जंगल में करीब डेढ़ से दो साल की मादा तेंदुए का शव मिला है. गांव वालों का कहना है कि जख्मी हालत में यह मादा तेंदुआ जंगल से होते हुए सड़क किनारे पहुंच गई, जहां पर इसकी मौत हो गई और शिकारी इसे ढूंढ नहीं पाए.

वीडियो.

शुक्रवार को जब गांव के किसी व्यक्ति ने तेंदुए को देखा तो पुलिस व वन विभाग को इसकी सूचना दी. मादा तेंदुए के शरीर पर गोली के निशान पाए गए हैं. जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग व थाना रामशहर की टीम मौके पर पहुंची और थाना रामशहर में वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

वन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त जांच में जुट गया है. विभागीय कार्रवाई के बाद वन व पुलिस विभाग की टीम ने नियमों के तहत तेंदुए को जला दिया है. डीएफओ नालागढ़ यशुदीप सिंह का कहना है कि एक मादा तेंदुए को गोली मारकर मारने का मामला सामने आया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि गोली लगने से मादा तेंदुए की मौत हुई है. वन अधिनियम 1972 के तहत इस अपराध में कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है, जिस भी व्यक्ति ने यह अपराध किया है, उसे जल्द गिरफ्त में ले लिया जाएगा.

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