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सिरमौर में शराब के ठेकों के लिए राज्य कर एवं कराधान विभाग ने निर्धारित की राशि - हिमाचल प्रदेश न्यूज

सिरमौर जिला में राज्य कर एवं कराधान विभाग ने शराब के ठेकों के लिए राशि निर्धारित कर दी है. साथ-साथ रिन्यूवल एप्लीकेशन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है. संबंधित विभाग द्वारा पहले रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए 16 से 18 जून तक समय तय किया गया था, जिसमें से विभाग के पास 9 यूनिटों से रिन्यूवल एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है, जबकि सराहां यूनिट की रिन्यूवल आना अभी शेष है. ऐसे में विभाग द्वारा अब रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है.

State Tax and Taxation Department Sirmaur, राज्य कर एवं कराधान विभाग सिरमौर
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Published : Jun 19, 2021, 10:20 PM IST

नाहन: सिरमौर जिला में राज्य कर एवं कराधान विभाग ने शराब के ठेकों के लिए राशि निर्धारित कर दी है. साथ-साथ रिन्यूवल एप्लीकेशन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है. दरअसल राज्य कर एवं कराधान विभाग ने सिरमौर जिला में शराब की ठेकों की 10 यूनिटों के लिए 38.57 करोड़ रुपये की राशि तय की है. यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित की गई है.

हालांकि शराब की 9 यूनिटों की रिन्यूवल एप्लीकेशन विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जबकि एक यूनिट की रिन्यूवल एप्लीकेशन अभी विभाग को नहीं मिली है. राज्य कर एवं कराधान विभाग द्वारा रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई है.

रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 21 जून किया

संबंधित विभाग द्वारा पहले रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए 16 से 18 जून तक समय तय किया गया था, जिसमें से विभाग के पास 9 यूनिटों से रिन्यूवल एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है. जबकि सराहां यूनिट की रिन्यूवल आना अभी शेष है. ऐसे में विभाग द्वारा अब रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है.

राज्य कर एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए जिला में शराब के ठेकों की 10 यूनिटों की 38.57 करोड़ रुपये की राशि तय की है. जिसमें से अब तक 9 यूनिटों से 33.91 करोड़ रुपये की रिन्यूवल एप्लीकेशन विभाग के नाहन स्थित कार्यालय को मिल चुकी है, जबकि शेष सराहां यूनिट से 4 करोड़ 65 लाख की रिन्यूवल एप्लीकेशन आना बाकी है. यदि 21 जून शाम 5 बजे तक रिन्यूवल एप्लीकेशन नहीं आती है, तो यूनिट को ड्रा ऑफ लॉट के थ्रू नीलाम किया जाएगा.

दूसरी तरफ इस मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के जिला स्थित उप आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि रिन्यूवल एप्लीकेशन सभी दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त आयुक्त दक्षिण क्षेत्र शिमला को प्रेषित किया जाएगा. वहीं, से अतिरिक्त आयुक्त आगामी अनुमोदन के लिए इन दस्तावेजों को आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी को भेजेंगे. उनके द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद आगामी वर्ष के लिए शराब के ठेकों का संचालन होगा.

साल 2021-22 के लिए 38 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि निर्धारित

उप आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा जिला में शराब की ठेकों की 10 यूनिटों के लिए साल 2021-22 के लिए 38 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि जिले की 9 यूनिटों की रिन्यूवल एप्लीकेशन विभाग के कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है. शेष एक यूनिट सराहां की रिन्यूवल एप्लीकेशन आना बाकी है. इसके लिए 21 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में भी पंजाब की तर्ज पर छठे वेतन आयोग को लागू करने पर विचार: CM जयराम

नाहन: सिरमौर जिला में राज्य कर एवं कराधान विभाग ने शराब के ठेकों के लिए राशि निर्धारित कर दी है. साथ-साथ रिन्यूवल एप्लीकेशन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है. दरअसल राज्य कर एवं कराधान विभाग ने सिरमौर जिला में शराब की ठेकों की 10 यूनिटों के लिए 38.57 करोड़ रुपये की राशि तय की है. यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित की गई है.

हालांकि शराब की 9 यूनिटों की रिन्यूवल एप्लीकेशन विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जबकि एक यूनिट की रिन्यूवल एप्लीकेशन अभी विभाग को नहीं मिली है. राज्य कर एवं कराधान विभाग द्वारा रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई है.

रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 21 जून किया

संबंधित विभाग द्वारा पहले रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए 16 से 18 जून तक समय तय किया गया था, जिसमें से विभाग के पास 9 यूनिटों से रिन्यूवल एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है. जबकि सराहां यूनिट की रिन्यूवल आना अभी शेष है. ऐसे में विभाग द्वारा अब रिन्यूवल एप्लीकेशन के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है.

राज्य कर एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए जिला में शराब के ठेकों की 10 यूनिटों की 38.57 करोड़ रुपये की राशि तय की है. जिसमें से अब तक 9 यूनिटों से 33.91 करोड़ रुपये की रिन्यूवल एप्लीकेशन विभाग के नाहन स्थित कार्यालय को मिल चुकी है, जबकि शेष सराहां यूनिट से 4 करोड़ 65 लाख की रिन्यूवल एप्लीकेशन आना बाकी है. यदि 21 जून शाम 5 बजे तक रिन्यूवल एप्लीकेशन नहीं आती है, तो यूनिट को ड्रा ऑफ लॉट के थ्रू नीलाम किया जाएगा.

दूसरी तरफ इस मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के जिला स्थित उप आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि रिन्यूवल एप्लीकेशन सभी दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त आयुक्त दक्षिण क्षेत्र शिमला को प्रेषित किया जाएगा. वहीं, से अतिरिक्त आयुक्त आगामी अनुमोदन के लिए इन दस्तावेजों को आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी को भेजेंगे. उनके द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद आगामी वर्ष के लिए शराब के ठेकों का संचालन होगा.

साल 2021-22 के लिए 38 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि निर्धारित

उप आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा जिला में शराब की ठेकों की 10 यूनिटों के लिए साल 2021-22 के लिए 38 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि जिले की 9 यूनिटों की रिन्यूवल एप्लीकेशन विभाग के कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है. शेष एक यूनिट सराहां की रिन्यूवल एप्लीकेशन आना बाकी है. इसके लिए 21 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई.

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