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अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी में मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध - मांस व मछली की बिक्री पर प्रतिबंध

6 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन 7 नवंबर से किया जाएगा. डीसी सिरमौर ने मेला व्यापारियों से जुड़े खास दिशा निर्देश किए जारी.

renuka fair starts from 7 november
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Published : Nov 2, 2019, 6:30 PM IST

नाहनः जिला सिरमौर के अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन 7 से 12 नवंबर तक किया जाएगा. श्री रेणुका जी मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर डीसी सिरमौर ने विशेष दिशा निर्देष जारी किए हैं.

इस वर्ष आयोजित मेले के दौरान मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि श्री रेणुका जी मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था व श्रद्धा के साथ श्री रेणुका जी में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. यह मेला आम जनमानस और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का प्रतीक है.

वीडियो.

लिहाजा इसके दृष्टिगत अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री पर प्रतिबंध का फैसला लिया गया है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं में किसी भी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न ना हो. इस बाबत जिला सिरमौर के दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने अधिसूचना जारी कर दी है.

नाहनः जिला सिरमौर के अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आयोजन 7 से 12 नवंबर तक किया जाएगा. श्री रेणुका जी मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर डीसी सिरमौर ने विशेष दिशा निर्देष जारी किए हैं.

इस वर्ष आयोजित मेले के दौरान मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि श्री रेणुका जी मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था व श्रद्धा के साथ श्री रेणुका जी में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. यह मेला आम जनमानस और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का प्रतीक है.

वीडियो.

लिहाजा इसके दृष्टिगत अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री पर प्रतिबंध का फैसला लिया गया है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं में किसी भी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न ना हो. इस बाबत जिला सिरमौर के दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने अधिसूचना जारी कर दी है.

Intro:-जिला दंडाधिकारी डा. आरके परूथी ने जारी किए आदेश
नाहन। अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी 7 से 12 नवंबर तक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था व श्रद्धा के साथ श्री रेणुका जी में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। यह मेला आम जनमानस व श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना व आस्था का प्रतीक है। लिहाजा इसके दृष्टिगत अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की बिक्री की दुकानें नहीं लगेगी। इस बाबत जिला सिरमौर के दंडाधिकारी डा. आरके परूथी ने अधिसूचना जारी कर दी है।

Body:जिला दंडाधिकारी ने बताया कि 7 से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मांस व मछली की बिक्री की दुकानें नहीं लगेंगी, जिससे मेले के दौरान श्रद्धालुओं में किसी भी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न हो। लिहाजा समस्त मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस व मछली की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। Conclusion:
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