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SIRMAUR: मारपीट में तोड़ डाले थे दांत, अदालत ने दोषी को सुनाई कठोर कारावास की सजा - himachal pradesh news

राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां ने मारपीट करने के मामले में आरोपी को कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए थे. क्या है पूरा मामला पढ़ें पूरी खबर... (Rajgarh Camp Court Sarahan )

Rajgarh Camp Court Sarahan
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Published : Jan 21, 2023, 6:22 PM IST

नाहन: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां रवि शर्मा की अदालत ने रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में दोषी को सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्म साबित होने पर आरोपी मोहित शर्मा, निवासी गांव काहन, तहसील पच्छाद को आईपीसी की धारा 341, 323 और 325 के तहत दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी मोहित शर्मा को आईपीसी की धारा 341 में दो दिन का साधारण कारावास, धारा 323 में एक महीने का कठोर कारावास और धारा 325 में दो महीने के कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 29 जून 2017 के मामले में शिकायतकर्ता भगत सिंह, निवासी गांव शमौगा, तहसील पच्छाद ने पच्छाद पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह और घनश्याम अपनी गाड़ी में सराहां की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में झडेनुआ में पानी पीने के लिए उतरे. पानी पीकर गाड़ी में बैठने लगे तो आरोपी मोहित शर्मा ने उनका रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की. आरोपी ने मारपीट के दौरान शिकायकर्ता के दांत भी तोड़ दिए.

मारपीट में भगत सिंह और घनश्याम दोनों को चोटें आई. पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. उन्होंने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए. इसी मामले में शनिवार को अदालत ने आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया.

ये भी पढ़ें: सिरमौर में पैसे छीनने का मामला: मजदूर से 45 हजार रुपये छीनने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

नाहन: न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां रवि शर्मा की अदालत ने रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में दोषी को सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्म साबित होने पर आरोपी मोहित शर्मा, निवासी गांव काहन, तहसील पच्छाद को आईपीसी की धारा 341, 323 और 325 के तहत दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी मोहित शर्मा को आईपीसी की धारा 341 में दो दिन का साधारण कारावास, धारा 323 में एक महीने का कठोर कारावास और धारा 325 में दो महीने के कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 29 जून 2017 के मामले में शिकायतकर्ता भगत सिंह, निवासी गांव शमौगा, तहसील पच्छाद ने पच्छाद पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह और घनश्याम अपनी गाड़ी में सराहां की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में झडेनुआ में पानी पीने के लिए उतरे. पानी पीकर गाड़ी में बैठने लगे तो आरोपी मोहित शर्मा ने उनका रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की. आरोपी ने मारपीट के दौरान शिकायकर्ता के दांत भी तोड़ दिए.

मारपीट में भगत सिंह और घनश्याम दोनों को चोटें आई. पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत मामला दर्ज किया गया. जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया. उन्होंने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए. इसी मामले में शनिवार को अदालत ने आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया.

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