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मतदाता अपनी पंचायत में करें नाम की पुष्टि, 11 दिसंबर तक होगा अंतिम प्रकाशन - Nahan latest news

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए जिला सिरमौर की 194 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जा चुका है. डीसी ने जिला की 194 ग्राम पंचायतों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में अपने नाम की पड़ताल करके यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है.

डीसी सिरमौर
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Published : Nov 28, 2020, 5:48 PM IST

नाहन: पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए जिला सिरमौर की 194 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जा चुका है. यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आरके परूथी ने दी.

11 दिसंबर तक अंतिम प्रकाशन

डीसी सिरमौर ने बताया कि शेष नवगठन में शामिल 65 ग्राम पंचायतों की सूचि का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर तक कर दिया जाएगा. उन्होनें जिला की 194 ग्राम पंचायतों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में अपने नाम की पड़ताल करके यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है.

वीडियो रिपोर्ट.

पंचायत कार्यालय में कर सकते आवेदन

डीसी ने कहा कि अगर मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं हुआ हो तो वह जिला पंचायत कार्यालय में काम के दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत कर सकता है.

पढ़ें: पंचायत विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक, पलहोड़ी पंचायत को पेयजल योजना की सौगात

नाहन: पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए जिला सिरमौर की 194 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जा चुका है. यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आरके परूथी ने दी.

11 दिसंबर तक अंतिम प्रकाशन

डीसी सिरमौर ने बताया कि शेष नवगठन में शामिल 65 ग्राम पंचायतों की सूचि का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर तक कर दिया जाएगा. उन्होनें जिला की 194 ग्राम पंचायतों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में अपने नाम की पड़ताल करके यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है.

वीडियो रिपोर्ट.

पंचायत कार्यालय में कर सकते आवेदन

डीसी ने कहा कि अगर मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं हुआ हो तो वह जिला पंचायत कार्यालय में काम के दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत कर सकता है.

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