नाहन: सिरमौर जिला में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहनों और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों की अवाजाही के अलावा किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने दिए.
जिला दंडाधिकारी आरके परूथी ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले उद्योगों के मजदूरों, उद्योगपति, व्यापारी, कच्चा माल सप्लाई करने वाले, निरीक्षण प्राधिकारी व सेवा प्रदाता को जिला में प्रवेश प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति पास के लिए आवेदन करते है तो तहसीलदार नाहन व पांवटा साहिब पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. प्रवासी व अन्य राज्य में फंसे व्यक्ति केवल ई-पास प्राप्त करने के बाद ही जिला में प्रवेश कर सकेंगे.
डॉ. परूथी ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश के साथ-साथ प्रदेश में भी लॉकडाउन व कर्फ्यू लगाया गया था. कोरोना के कहर के चलते लोगों के घरों से बाहर निकलने और वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध था. वहीं, इस दौरान लोगों को अवश्यक वस्तुओं की अपूर्ती के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रदेश में ढील का दायरा बढ़ रहा है. एक जून से हिमाचल में बसों का संचालन भी बढ़ गया है.
हाल ही में बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी हुई है. ऐसे में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के बाद ही उनके जिला में प्रवेश दिया जा रहा है.