नाहनः हाल ही में उपमंडल पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद अब धीरे-धीरे इस मामले की परतें खुल रही हैं. पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद अब पुलिस भी अवैध तरीके से दवाओं का निर्माण करने वालों पर शिकंजा कर रही है. पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी पर केस दर्ज किए जाने के बाद अब कालाअंब पुलिस थाना में भी सिरमौर पुलिस ने स्थानीय फार्मा कंपनी पर केस दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक 31 मई को पुलिस थाना कालाअंब के संज्ञान में आया कि मैसर्ज ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल कंपनी की ओर से टेबलेट CELCIDAL-100 SR जिसमें ट्रामाडोल होता है, का निर्माण पीपी फार्मा ए-1 पार्क प्लाजा बांद्रा ईस्ट मुंबई के लिए किया है. साथ ही कालाअंब की उक्त फार्मा कंपनी ने CALVIDOL-100 SR टेबलेट का निर्माण न्यू केयर हेल्थ केयर अहमदाबाद गुजरात के नाम भी किया है.
इसके बाद जब कालाअंब पुलिस ने बाहरी राज्यों की उक्त दोनों कंपनियों के खिलाफ छानबीन की तो पाया कि दोनों कंपनियां उक्त पते पर मौजूद नहीं है. इससे पुलिस को उजागर हुआ कि स्थानीय दवा कंपनी ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल ने प्रतिबंधित नशीली Tablets Celcidal-100 SR व Colviidol-100 SR को ऐसी कंपनियों ने तैयार किया, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं.
कंपनी अवैध तौर पर अन्य राज्यों में बेच रही थी दवाएं
कालाअंब पुलिस के अनुसार ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल कंपनी कालाअंब की ओर से ही ऐसी जाली मार्किटेड कंपनी के लिए निर्मित CELCIDAL-100 SR व Colviidol-100 SR को पंजाब में भी पंजाब पुलिस द्वारा जब्त किया गया था. पुलिस के अनुसार इससे यह साबित होता है कि ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल कालाअंब का मालिक अवैध तौर पर जाली मार्केटिंग फर्मों के साथ षडयंत्र रचकर उनके नाम पर ऐसी प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण कर अन्य राज्यों में बेच रहा था.
30 लाख से अधिक टेबलेट बरामद
कालाअंब पुलिस ने जांच के दौरान कालाअंब की उपरोक्त दवा कंपनी से 30 लाख 10 हजार 50 टेबलेट्स Tablets Celcidal-100 SR और Colviidol-100 SR बरामद की. साथ ही 226.140 किलो ग्राम मिक्स्ड टरमाडोल राॅ मटेरियल भी बरामद करने में सफलता हासिल की. पुलिस ने दवाओं की संबंधित खेप सहित राॅ मटेरियल को अपने कब्जे में ले लिया है.
आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगाः एसपी सिरमौर
इस मामले में एसपी सिरमौर डॉ. केसी शर्मा ने बताया कि इस संदर्भ में पुलिस ने कंपनी के मालिक के खिलाफ कालाअंब पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 29 के अलावा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है. एसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त मामले के प्रत्येक पहलू पर गहनता से जांच की जा रही है और मामले में संलिप्त आरोपियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा.
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