नाहन: उपमंडल पांवटा साहिब के बद्रीपुर में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने बद्रीपुर के साथ लगते क्षेत्र को सील करने के आदेश जारी किए हैं. इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा.
डीसी डॉ. आरके परूथी ने कहा कि बद्रीपुर के साथ लगते राष्ट्रीच उच्च मार्ग 72 (वार्ड नं. 1) के कई इलाकों को सील किया गया है. उन्होंने बताया कि एनएच 72 (वार्ड नं 2) की बाईं तरफ कॉपरेटिव बैंक की गली से सिंगला ब्रदर जनरल स्टोर तक का इलाका सील किया गया है, वहीं, वार्ड नंबर 2 बद्रीपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
डीसी ने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकठ्ठा होने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सील किए गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे.
डीसी आरके परूथी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि सिरमौर में अभी तक कोरोना के 37 मामले सामने आ चुके हैं. 17 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. सात लोग प्रदेश से बाहर जा चुके हैं, जबकि 13 केस अभी भी एक्टिव हैं.
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