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देवनी पंचायत के यह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, सेना का जवान पाया गया कोरोना पाॅजीटिव

नाहन तहसील की देवनी पंचायत की उपग्राम खेड़ा में भारतीय सेना के एक जवान के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत देवनी के साथ लगते क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

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Published : Jul 12, 2020, 9:02 PM IST

नाहन: नाहन तहसील की देवनी पंचायत की उपग्राम खेड़ा में भारतीय सेना के एक जवान के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत देवनी के साथ लगते क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

रविवार शाम डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए है. डीसी ने बताया कि इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विक्रम बाग के उपग्राम कट्रोन को बफर जोन में तब्दील किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही व लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठे होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा.

डीसी ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के भीतर बैंक, सभी व्यवसाय और अन्य संस्थान बंद रहेंगे. इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्डेन्सिग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा.

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा.

डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें: नौकरी की तरफ नहीं भागेंगे युवा!, 'शिवा' प्रोजेक्ट से बदलेगी किसानों और बागवानों की तकदीर

नाहन: नाहन तहसील की देवनी पंचायत की उपग्राम खेड़ा में भारतीय सेना के एक जवान के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत देवनी के साथ लगते क्षेत्र को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

रविवार शाम डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए है. डीसी ने बताया कि इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विक्रम बाग के उपग्राम कट्रोन को बफर जोन में तब्दील किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही व लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठे होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा.

डीसी ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के भीतर बैंक, सभी व्यवसाय और अन्य संस्थान बंद रहेंगे. इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्डेन्सिग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा.

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा.

डीसी ने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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