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बडू साहिब के अकाल अकादमी में कोरोना के 32 नए मामले, सील करने के निर्देश

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Published : Mar 10, 2021, 9:06 AM IST

बड़ू साहिब में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है. 32 नए केस आने पर बड़ू साहिब अकाल अकादमी और आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के निर्देश दिए गए हैं.

कॉन्सेप्ट इमेज
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राजगढ/सिरमौर: सिरमौर जिला के बडू साहिब में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है. मंगलवार को 32 नए मामले सामने आए हैं. सभी अकाल एकेडमी के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं. नर्सिंग कॉलेज कोरोना संक्रमण का मुख्य केंद्र बना हुआ है. यहां पढ़ाई कर रही लड़कियां दूसरे जिलों और राज्यों से भी हैं. संक्रमित 17 से 23 आयु वर्ग के हैं. जिला प्रशासन ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के निर्देश दे दिए हैं.

एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. सिरमौर डीसी डॉ. आरके परूथी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. सरकार के अन्य सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा.

नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई

डीसी ने कहा कि यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्रों में समय-समय पर सेनिटाइजेशन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढे़ंः- उत्तराखंड के सीएम का इस्तीफा, इस उठापटक का क्या होगा हिमाचल पर असर?

ये भी पढ़ें: सड़क सुविधा का अभाव, 25 किमी पैदल चलकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल

राजगढ/सिरमौर: सिरमौर जिला के बडू साहिब में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है. मंगलवार को 32 नए मामले सामने आए हैं. सभी अकाल एकेडमी के विद्यार्थी बताए जा रहे हैं. नर्सिंग कॉलेज कोरोना संक्रमण का मुख्य केंद्र बना हुआ है. यहां पढ़ाई कर रही लड़कियां दूसरे जिलों और राज्यों से भी हैं. संक्रमित 17 से 23 आयु वर्ग के हैं. जिला प्रशासन ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करने के निर्देश दे दिए हैं.

एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें अपने घरों मे ही रहना होगा. सिरमौर डीसी डॉ. आरके परूथी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा. सरकार के अन्य सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा.

नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई

डीसी ने कहा कि यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्रों में समय-समय पर सेनिटाइजेशन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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