शिमलाः सभी सरकारी विभागों में महिला अधिकारी को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) की अध्यक्ष बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये आदेश राज्य महिला आयोग ने दिए हैं. इस बारे में आयोग ने विभागों को पत्र भेजा है.
आईसीसी की अध्यक्ष महिला अधिकारी को नियुक्त करने के दिए निर्देश
राज्य महिला आयोग ने सरकारी विभागों में महिला कर्मचारी के यौन शोषण व उत्पीड़न की जांच के लिए गठित आईसीसी की अध्यक्ष महिला अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए और पीड़ित महिला अपना पक्ष बिना संकोच के रख सकें.
इसके लिए महिला अधिकारी का नियुक्त होना आवश्यक है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. डेजी ठाकुर ने कहा है कि यदि विभाग में कोई महिला अधिकारी नहीं है तो ऐसे में अन्य कार्यालय व विभाग की महिला अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाए.
बता दें कि प्रदेश के सरकारी विभागों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) गठित की गई हैं, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों का चयन विभागीय स्तर पर किया गया है. गौर रहे कि शिमला में महिला हेड कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस विभाग की आईसीसी का अध्यक्ष पुलिस अधिकारी था. आईसीसी अध्यक्ष पर ही महिला हेड कांस्टेबल से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं.
मामला सामने आने के बाद हालांकि पुलिस अधिकारी को आईसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. अब इस मामले की जांच महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में हो रही है. इस मामले को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी विभागों में महिला अधिकारी को आईसीसी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए कहा गया है.
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