ETV Bharat / state

Himachal News: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना, बिहार का रहने वाला है दरिंदा

शिमला स्पेशल जज पॉक्सो ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने वर्ष 2019 में घटना को अंजाम दिया था. दूसरा मामला रामपुर बुशहर का है जहां चिट्टा तस्कर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर..

Shimla POCSO court sentenced convict in rape case
स्पेशल जज पॉक्सो ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 25 साल कैद की सजा
author img

By

Published : Jul 25, 2023, 10:49 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 11:01 PM IST

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में स्पेशल जज पॉक्सो ने रेप के मामले में आरोपी 29 वर्षीय सुबोध कुमार को 25 वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें, आरोपी बिहार का रहने वाला है जिस पर आरोप है कि उसने 2019 के जुलाई में नेरवा में एक नाबालिक लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया ओर उसे गर्भवती कर दिया. जांच के दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. इस दौरान आरोपी पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी देता रहा तभी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया. इस दौरन पुलिस ने सबूत इकट्ठे किये और 23 गवाहों के सहायता से कोर्ट में पीड़िता के पक्ष में केस रखा.

पॉक्सो के विशेष जज ने सुनाई सजा: दरअसल, मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज अमित मंडयाल ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई ओर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद लोगों का न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा है. वहीं, उन लोगों के लिए सबक भी है जो नाबालिक के साथ दुष्कर्म करते है. वहीं, रामपुर बुशहर अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय चौहान पुत्र हिमम्त सिंह गांव तंगडू, झाकड़ी तहसील रामपुर बुशहर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 26 साल को 10 साल सशक्त कारावास और 1 लाख रु० जुर्माना की सजा सुनाई.

5.68 ग्राम चिट्टा हुआ था बरामद: अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय चौहान को 10 साल सशक्त कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 6 जनवरी 2023 को जब पुलिस पार्टी गश्त पर रतनपुर की तरफ रवाना हुई थी समय करीब 2.15 बजे दिन तंगडू खड के पास एक आदमी ढांक के नीचे बैठा हुआ पाया.

बता दें, पुलिस को देख कर वह घबरा गया. वहीं, आरोपी ने अपनी कमर में 'एक पर्स लटका रखा था जब पर्स को खोल कर चेक किया तो उसके अन्दर से भुरे रंग का पदार्थ यानि हैरोइन/चिट्टा पाया गया. जो तोलने पर 5.68 ग्राम था. जिस पर पुलिस थाना झाकड़ी में अभियोग पंजीकृत किया गया. तफ्तीश के बाद सेशन कोर्ट में चालान पेश किया गया. जहां सभी पहलुओं को बारीकी से परखने और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्द व उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की.

ये भी पढ़ें: रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने 1 साल में 18 अपराधियों को सुनाई सजा: कमल चंदेल

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में स्पेशल जज पॉक्सो ने रेप के मामले में आरोपी 29 वर्षीय सुबोध कुमार को 25 वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें, आरोपी बिहार का रहने वाला है जिस पर आरोप है कि उसने 2019 के जुलाई में नेरवा में एक नाबालिक लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया ओर उसे गर्भवती कर दिया. जांच के दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. इस दौरान आरोपी पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी देता रहा तभी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया. इस दौरन पुलिस ने सबूत इकट्ठे किये और 23 गवाहों के सहायता से कोर्ट में पीड़िता के पक्ष में केस रखा.

पॉक्सो के विशेष जज ने सुनाई सजा: दरअसल, मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज अमित मंडयाल ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई ओर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद लोगों का न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा है. वहीं, उन लोगों के लिए सबक भी है जो नाबालिक के साथ दुष्कर्म करते है. वहीं, रामपुर बुशहर अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय चौहान पुत्र हिमम्त सिंह गांव तंगडू, झाकड़ी तहसील रामपुर बुशहर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 26 साल को 10 साल सशक्त कारावास और 1 लाख रु० जुर्माना की सजा सुनाई.

5.68 ग्राम चिट्टा हुआ था बरामद: अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय चौहान को 10 साल सशक्त कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 6 जनवरी 2023 को जब पुलिस पार्टी गश्त पर रतनपुर की तरफ रवाना हुई थी समय करीब 2.15 बजे दिन तंगडू खड के पास एक आदमी ढांक के नीचे बैठा हुआ पाया.

बता दें, पुलिस को देख कर वह घबरा गया. वहीं, आरोपी ने अपनी कमर में 'एक पर्स लटका रखा था जब पर्स को खोल कर चेक किया तो उसके अन्दर से भुरे रंग का पदार्थ यानि हैरोइन/चिट्टा पाया गया. जो तोलने पर 5.68 ग्राम था. जिस पर पुलिस थाना झाकड़ी में अभियोग पंजीकृत किया गया. तफ्तीश के बाद सेशन कोर्ट में चालान पेश किया गया. जहां सभी पहलुओं को बारीकी से परखने और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्द व उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की.

ये भी पढ़ें: रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने 1 साल में 18 अपराधियों को सुनाई सजा: कमल चंदेल

Last Updated : Jul 25, 2023, 11:01 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.