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रेरा ने 5 गृह खरीददारों की शिकायतों का किया निपटारा - Himachal latest news

रेरा ने गुणवत्ता के आधार पर 6 में से 5 शिकायतों का निपटारा 26 फरवरी को आवंटियों के पक्ष में किया. विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी प्रमोटरों की ओर से शिकायतकर्ताओं को रिफण्ड का भुगतान ब्याज सहित संयुक्त एवं पृथक रुप से इस आदेश के जारी होने के 4 माह के भीतर करना होगा.

RERA solved complaints in shimla
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Published : Mar 1, 2021, 10:48 PM IST

शिमलाः रेरा ने गुणवत्ता के आधार पर 6 में से 5 शिकायतों का निपटारा 26 फरवरी को आवंटियों के पक्ष में किया और प्रतिवादी प्रमोटरों को 2,63,09,559 रुपये सामान्य ब्याज 9.3 प्रतिशत दर सहित भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं. ब्याज उन तिथियों से लागू होगा जिन तिथियों को शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी प्रमोटरों को विभिन्न भुगतान किए गए थे.

रेरा को शिकायतकर्ताओं से प्राइवेट बिल्डरों के खिलाफ 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो मोहाल जयोल, तहसील कसौली, जिला सोलन में अमोक्ष एट द रेट कसौली नाम से एक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं.

4 माह के भीतर करना होगा भुगतान

विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी प्रमोटरों की ओर से शिकायतकर्ताओं को रिफण्ड का भुगतान ब्याज सहित संयुक्त एवं पृथक रुप से इस आदेश के जारी होने के 4 माह के भीतर करना होगा.

प्राधिकरण ने जिला दण्डाधिकारी सोलन को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परियोजना की भूमि व सम्पत्ति को तब तक अटैच करते हुए इस बारे में उचित इन्दराज राजस्व रिकार्ड में किया जाए जब तक शिकायतकर्ताओं (गृह खरीददारों) को उनके द्वारा दी गई राशि की प्राप्ति ब्याज सहित प्राप्त नहीं हो जाती.

ये भी पढ़ेंः- विपक्ष पर CM जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले: आरोप लगाने से नहीं छिपेगी सच्चाई

शिमलाः रेरा ने गुणवत्ता के आधार पर 6 में से 5 शिकायतों का निपटारा 26 फरवरी को आवंटियों के पक्ष में किया और प्रतिवादी प्रमोटरों को 2,63,09,559 रुपये सामान्य ब्याज 9.3 प्रतिशत दर सहित भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं. ब्याज उन तिथियों से लागू होगा जिन तिथियों को शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी प्रमोटरों को विभिन्न भुगतान किए गए थे.

रेरा को शिकायतकर्ताओं से प्राइवेट बिल्डरों के खिलाफ 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो मोहाल जयोल, तहसील कसौली, जिला सोलन में अमोक्ष एट द रेट कसौली नाम से एक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं.

4 माह के भीतर करना होगा भुगतान

विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी प्रमोटरों की ओर से शिकायतकर्ताओं को रिफण्ड का भुगतान ब्याज सहित संयुक्त एवं पृथक रुप से इस आदेश के जारी होने के 4 माह के भीतर करना होगा.

प्राधिकरण ने जिला दण्डाधिकारी सोलन को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परियोजना की भूमि व सम्पत्ति को तब तक अटैच करते हुए इस बारे में उचित इन्दराज राजस्व रिकार्ड में किया जाए जब तक शिकायतकर्ताओं (गृह खरीददारों) को उनके द्वारा दी गई राशि की प्राप्ति ब्याज सहित प्राप्त नहीं हो जाती.

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