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नाबालिग से दुष्कर्म मामला: पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी जोगिन्द्र उर्फ अभिषेक को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई (Minor rape case in Rampur) है. ये मामला 2022 का है. उस समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष की थी.

नाबालिग से दुष्कर्म मामला
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Published : Dec 24, 2022, 6:13 PM IST

Updated : Dec 24, 2022, 8:00 PM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी जोगिन्द्र उर्फ अभिषेक, पुत्र चिरन्जी लाल, निवासी गांव लोहली (टपरोग), तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (24) को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.(Minor rape case in rampur)(Rampur POCSO court).

मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायावादी कमल चन्देल ने बताया कि 13 अक्तूबर 2022 को जब पीड़िता की माता घर पहुंची तो पीड़िता घर पर नहीं थी. छोटे भाई ने बताया कि दीदी दिन के समय पापा के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन वापिस नहीं आई. जिसके बाद घरवालों ने पीड़िता की तलाश आस-पास के ईलाकों में की, लेकिन वह नहीं मिली. 14 अक्तूबर, 2022 को पीड़िता की मां जो तलाश में गई थी, को घर से फोन आया कि वह घर पहुंच गई है.

गौरतलब है कि पीड़िता की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी. जब पीड़िता को पूछा गया तो उसने बताया कि पिछले कल आरोपी उसे बहला-फुसलाकर किसी गाड़ी में ले गया और वहां किसी होटल में रात भर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और सुबह वापिस घर के पास छोड़ दिया. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफाईआर दर्ज की गई और एसएचओ प्रेम लाल ने मामले की तफतीश की और चालान अदालत में पेश किया गया. जहां पर वैज्ञानिक साक्ष्य, पीड़िता के ब्यान व अन्य गवाहों के बयान, अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को नाबालिग को भगाने व बलात्कार करने का दोषी पाया. सरकार की तरफ से मुकदमा की पैरवी कमल चन्देल द्वारा की गई.

ये भी पढे़ं: एक साल में हुई शादियां और बच्चे भी डिनोटिफाई किए जाएं: सुरेश भारद्वाज

रामपुर: अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी जोगिन्द्र उर्फ अभिषेक, पुत्र चिरन्जी लाल, निवासी गांव लोहली (टपरोग), तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (24) को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.(Minor rape case in rampur)(Rampur POCSO court).

मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायावादी कमल चन्देल ने बताया कि 13 अक्तूबर 2022 को जब पीड़िता की माता घर पहुंची तो पीड़िता घर पर नहीं थी. छोटे भाई ने बताया कि दीदी दिन के समय पापा के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन वापिस नहीं आई. जिसके बाद घरवालों ने पीड़िता की तलाश आस-पास के ईलाकों में की, लेकिन वह नहीं मिली. 14 अक्तूबर, 2022 को पीड़िता की मां जो तलाश में गई थी, को घर से फोन आया कि वह घर पहुंच गई है.

गौरतलब है कि पीड़िता की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी. जब पीड़िता को पूछा गया तो उसने बताया कि पिछले कल आरोपी उसे बहला-फुसलाकर किसी गाड़ी में ले गया और वहां किसी होटल में रात भर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और सुबह वापिस घर के पास छोड़ दिया. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफाईआर दर्ज की गई और एसएचओ प्रेम लाल ने मामले की तफतीश की और चालान अदालत में पेश किया गया. जहां पर वैज्ञानिक साक्ष्य, पीड़िता के ब्यान व अन्य गवाहों के बयान, अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को नाबालिग को भगाने व बलात्कार करने का दोषी पाया. सरकार की तरफ से मुकदमा की पैरवी कमल चन्देल द्वारा की गई.

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Last Updated : Dec 24, 2022, 8:00 PM IST
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