रामपुर: विशेष न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विपन ठाकुर, पुत्र मोती राम, गांव कोयला- डाकघर कमान्द, तहसील- आनी, जिला- कुल्लू, हिमाचल प्रदेश (उम्र-31) को अफीम तथा चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 19 अगस्त 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की आरोपी विपन नोगकंची कुमारसैन कुलबी ढाबा में अवैध रुप से अफीम व चरस बेचने का धंधा करता है. जिस पर पुलिस टीम ने तुरंत ढाबे में रेड डाली तथा तलाशी अमल में लाई. मौके पर स्वतन्त्र गवाह कल्पना पराशर व सुधीर को भी बुलाया गया. तलाशी के दौरान ढावा के अंदर बने टेबल काउंटर के पीछे छुपा कर एक चैनदार बैग बरामद हुआ. जिसको गवाहों के सामने खोल कर चैक किया गया तो उसके अंदर अफीम व चरस बरामद हुई.
तोलने पर अफीम का वजन 574 ग्राम व चरस का वजन 834 ग्राम पाया गया. मौके की कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई गई. इस तरह इतनी भारी मात्रा में अफीम व चरस रखने व बेचने के जुर्म में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया. अदालत में 17 गवाहों के ब्यान कलमबंद किए गए.
दोनों पक्षों की गवाही व दलीले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अवैध तौर पर अफीफ व चरस का धंधा करने पर 10 साल कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना जेर धारा 18 ऑफ एनडीपीएस एक्ट तथा 1 लाख रुपये जुर्माना जेर धारा 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट की सजा सुनाई, जो दोनों धाराओं के तहत कारावास एक साथ कटेगें. सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की.
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