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टुटू चौपाल विकासखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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Published : Jan 6, 2021, 6:26 PM IST

टूटू चौपाल विकासखण्ड में पंचायती चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. शिमला हाईकोर्ट ने टूटू-चौपाल विकासखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट

शिमला: टुटू व चौपाल विकासखण्ड में पंचायती चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश हाईकोर्ट ने टूटू-चौपाल विकासखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद इसमें इस स्टेज पर दखल नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद दायर इन याचिकाओं को मान्य न पाते हुए खारिज किया.

हालांकि कोर्ट ने सरकार व चुनाव आयोग को आदेश दिए कि लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं. इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टूटू व चौपाल विकासखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. अब इन मामलों में आए फैसले से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है.

शिमला: टुटू व चौपाल विकासखण्ड में पंचायती चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश हाईकोर्ट ने टूटू-चौपाल विकासखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया.

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद इसमें इस स्टेज पर दखल नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद दायर इन याचिकाओं को मान्य न पाते हुए खारिज किया.

हालांकि कोर्ट ने सरकार व चुनाव आयोग को आदेश दिए कि लोकतांत्रिक चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं. इससे सभी पीड़ित पक्ष समय से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टूटू व चौपाल विकासखण्ड में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. अब इन मामलों में आए फैसले से चुनावों का रास्ता साफ हो गया है.

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