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नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के साथ CM की बैठक, मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से संकोच ना करे. प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जाए.

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Published : May 21, 2021, 10:30 PM IST

शिमला: कोरोना कर्फ्यू में महंगे दामों पर सामान की बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए.

मुनाफाखोरों पर की जाए कार्रवाई

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से संकोच ना करे. प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जाए.

वीडियो.

मुनाफाखोरी रोकने के लिए किए निरीक्षण

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अप्रैल, 2021 से हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आर्डर-1977, हिमाचल प्रदेश कमोडिटी प्राइस मार्केटिंग एंड डिस्प्ले ऑर्डर-1977 तथा हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिक्लस आर्डर-1981 को लागू किया है. उन्होंने कहा कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे. व्यापारियों को मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने से रोकने के लिए गत लगभग एक महीने में 4,638 निरीक्षण किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लक्षित जन वितरण प्रणाली को 5,028 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 19,17,302 राशनकार्ड धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धि

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य उपदान योजना के तहत सभी राशनकार्ड धारकों को उपदान दरों पर तीन दालें, नमक, चीनी तथा खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष 6 जनवरी से इंट्रा स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा आरम्भ की है. उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उनके सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.

ये भी पढ़ें: वीरभद्र और विक्रमादित्य सिंह ने भेजी राहत सामग्री, कोरोना संक्रमित की मौत पर परिवार को देंगे 15000

शिमला: कोरोना कर्फ्यू में महंगे दामों पर सामान की बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए.

मुनाफाखोरों पर की जाए कार्रवाई

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से संकोच ना करे. प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जाए.

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मुनाफाखोरी रोकने के लिए किए निरीक्षण

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अप्रैल, 2021 से हिमाचल प्रदेश होर्डिंग एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आर्डर-1977, हिमाचल प्रदेश कमोडिटी प्राइस मार्केटिंग एंड डिस्प्ले ऑर्डर-1977 तथा हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिक्लस आर्डर-1981 को लागू किया है. उन्होंने कहा कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे. व्यापारियों को मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने से रोकने के लिए गत लगभग एक महीने में 4,638 निरीक्षण किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लक्षित जन वितरण प्रणाली को 5,028 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 19,17,302 राशनकार्ड धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धि

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य उपदान योजना के तहत सभी राशनकार्ड धारकों को उपदान दरों पर तीन दालें, नमक, चीनी तथा खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष 6 जनवरी से इंट्रा स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा आरम्भ की है. उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उनके सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.

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