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टाउनहॉल के लिए HC में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा एमसी शिमला - rights of Townhall

नगर निगम कोर्ट से मीटिंग हाल और पार्षदो के बैठक की जगह टाउनहॉल में देने का आग्रह करेगा, हालांकि कोर्ट ने नगर निगम को इस भवन में महापौर और उप महापौर के बैठने के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि न करने की हिदायत दी है.

MC will file a review petition
रिव्यु पटीशन दायर
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Published : Feb 29, 2020, 6:56 PM IST

शिमला: ऐतिहासिक भवन टाउनहॉल के हक के लिए नगर निगम अब दोबारा उच्च न्यायालय में रिव्यू पटीशन दायर करने जा रही हैं. नगर निगम कोर्ट से मीटिंग हाल और पार्षदो के बैठक की जगह टाउनहॉल में देने का आग्रह करेगा, हालांकि कोर्ट ने नगर निगम को इस भवन में महापौर और उप महापौर के बैठने के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि न करने की हिदायत दी है.

निगम की ओर से टाउनहॉल में सदन बनाने और पार्षदों के बैठने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने निगम की याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं, अब दोबारा हाई कोर्ट में निगम रिव्यू पटीशन दायर करने जा रहा है. निगम को पांच दिन में पटीशन दायर करने के निर्देश दिए है.

वीडियो.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि बैठक करने के लिए नगर निगम के पास जगह तक नहीं है. बैठक करने के लिए उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जाना पड़ता है. इसके लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया गया था.अब दोबारा कोर्ट में रिव्यू पटीशन दायर की जाएगी और कोर्ट से बैठक करने के लिए टाउनहॉल में जगह देने का आग्रह किया जाएगा.

ये भी पढे़ं: देवभूमि के मंदिरों में खरबों का खजाना, चिंतपूर्णी मंदिर के पास क्विंटल सोना, अरब रुपए की एफडी

शिमला: ऐतिहासिक भवन टाउनहॉल के हक के लिए नगर निगम अब दोबारा उच्च न्यायालय में रिव्यू पटीशन दायर करने जा रही हैं. नगर निगम कोर्ट से मीटिंग हाल और पार्षदो के बैठक की जगह टाउनहॉल में देने का आग्रह करेगा, हालांकि कोर्ट ने नगर निगम को इस भवन में महापौर और उप महापौर के बैठने के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि न करने की हिदायत दी है.

निगम की ओर से टाउनहॉल में सदन बनाने और पार्षदों के बैठने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने निगम की याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं, अब दोबारा हाई कोर्ट में निगम रिव्यू पटीशन दायर करने जा रहा है. निगम को पांच दिन में पटीशन दायर करने के निर्देश दिए है.

वीडियो.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि बैठक करने के लिए नगर निगम के पास जगह तक नहीं है. बैठक करने के लिए उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में जाना पड़ता है. इसके लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया गया था.अब दोबारा कोर्ट में रिव्यू पटीशन दायर की जाएगी और कोर्ट से बैठक करने के लिए टाउनहॉल में जगह देने का आग्रह किया जाएगा.

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