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शराब की दुकानें खोलने की अनुमति, राजस्व घाटे से जूझ रही प्रदेश सरकार को थोड़ी राहत - लॉकडाउन

शराब की दुकानें खुलने से लंबे समय से राजस्व घाटा झेल रही प्रदेश सरकार को कुछ राहत मिलेगी. सरकार को राजस्व में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है.

liquor shops will be opened in himachal
शराब की दुकानें खोलने की अनुमति
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Published : May 2, 2020, 10:50 AM IST

शिमला: कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में रियायतें पहले से अधिक हैं विशेषकर ग्रीन जोन में अधिक से अधिक व्यपारिक संस्थान खोलने की अनुमति है साथ ही अब शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

शराब की दुकानें खुलने से लम्बे समय से राजस्व घाटा झेल रही प्रदेश सरकार को कुछ राहत मिलेगी. सरकार को राजस्व में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है.

हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.

शिमला: कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में रियायतें पहले से अधिक हैं विशेषकर ग्रीन जोन में अधिक से अधिक व्यपारिक संस्थान खोलने की अनुमति है साथ ही अब शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

शराब की दुकानें खुलने से लम्बे समय से राजस्व घाटा झेल रही प्रदेश सरकार को कुछ राहत मिलेगी. सरकार को राजस्व में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है.

हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.

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