शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने न्यायाधीश सीबी बारोवालिया (Justice Chandra Bhushan Barowalia) को लोकायुक्त के पद पर तैनाती दिए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है. शुक्रवार को जारी अधिसूचना के तहत न्यायाधीश सीबी बारोवालिया को हाईकोर्ट से इस्तीफा देने के बाद हिमाचल के लोकायुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई (Lokayukta of Himachal Pradesh) जाएगी.
राज्य सरकार ने हिमाचल लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने के बाद हाईकोर्ट (Himachal high court) के जज भी लोकायुक्त बन सकते हैं. अभी तक लोकायुक्त के लिए केवल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बन सकते थे. न्यायाधीश चंदर भूषण बरोवालिया का जन्म 15 मार्च 1961 को हुआ था. प्रथम श्रेणी में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से बी.एससी (मेडिकल) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त की.
उन्होंने 1 नवंबर, 1984 से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और शिमला के अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया. इसके बाद, 26 अक्टूबर 2005 को इन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया. वहीं, 12 अप्रैल 2016 तक ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में तैनात रहे और उसके बाद उच्च न्यायालय के इन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. जबकि 8 जनवरी, 2018 से ये उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे