शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है. सरकार इन उपकरणों को 50 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है. किसान और बागवान सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से इन उपकरणों की खरीद करनी होती हैं और इसके आधार पर ही सरकार इन पर सब्सिडी देती है. सब्सिडी के लिए किसान आवेदन अभी तक कृषि विभाग के दफ्तरों में जमा करवाते आए हैं, लेकिन सरकार ने अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे दी है. इससे अब किसान किसी भी जगह से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल कृषि अभियांत्रिकी उप-मिशन के अंतर्गत किसानों को प्रदान किए जाने वाले कृषि उपकरण सब्सिडी के लिए किसान विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
4 सितंबर से सक्रिय हो जाएगा पोर्टल: प्रवक्ता ने कहा कि अभी जिन किसानों को ट्रैक्टर, पावर वीडर या पावर टिलर लेने हों, वे पोर्टल के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह पोर्टल पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है. उन्होंने बताया कि यह पोर्टल 4 सितंबर की मध्यरात्रि से इस साल के लिए सक्रिय हो जाएगा और सभी जरूरतमंद किसान इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
प्रवक्ता ने बताया कि कृषि यंत्र किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध होते हैं. उन्होंने आग्रह किया कि किसान केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्म, स्वीकृत मॉडल ही खरीदें, ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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