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शिमला में राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करे नगर निगम: हाई कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए चार हफ्ते में टोल फ्री नंबर जारी किया जाए. साथ ही व्हाट्सएप और SMS की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं. (Himachal Pradesh High Court)

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल हाई कोर्ट (फाइल फोटो).
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Published : Oct 27, 2022, 9:54 PM IST

शिमला: नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत अब टोल फ्री नंबर के जरिए की जाएगी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए चार हफ्ते में टोल फ्री नंबर जारी किया जाए. साथ ही व्हाट्सएप और SMS की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं. शिमला उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त ने अदालत को बताया कि इस समय नगर निगम शिमला की परिधि में कोई अवैध विज्ञापन नहीं है. इसको रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. (Himachal Pradesh High Court)

मुख्य न्यायाधीश एए सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को आदेश दिए कि वह नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी अखबार, टीवी और पुलिस की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाए. अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आगामी 30 नवंबर को तलब की है.

ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे. अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है.

ये भी पढे़ं- 73 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, बेटे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता: महेश्वर सिंह

शिमला: नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत अब टोल फ्री नंबर के जरिए की जाएगी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए चार हफ्ते में टोल फ्री नंबर जारी किया जाए. साथ ही व्हाट्सएप और SMS की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं. शिमला उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त ने अदालत को बताया कि इस समय नगर निगम शिमला की परिधि में कोई अवैध विज्ञापन नहीं है. इसको रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. (Himachal Pradesh High Court)

मुख्य न्यायाधीश एए सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को आदेश दिए कि वह नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी अखबार, टीवी और पुलिस की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाए. अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आगामी 30 नवंबर को तलब की है.

ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे. अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है.

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