शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के ददाहू स्कूल ग्राउंड में अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इस संदर्भ में सिरमौर के डीसी ने आवेदन दाखिल कर हाईकोर्ट से इजाजत मांगी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि जब 6 साल पहले खुद सरकार ने अदालत में कहा था कि भविष्य में स्कूल के खेल मैदानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी तो अब डीसी की तरफ से अनुमति की मांग करना उचित नहीं है. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने स्कूल मैदानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियां चलाने के लिए इनकार किया हुआ है.
डीसी सिरमौर ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल ददाहू के खेल मैदान में अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के आयोजन के लिए हाईकोर्ट में अनुमति संबंधी आवेदन दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने डीसी सिरमौर के आवेदन को खारिज करते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह अदालत आम नागरिकों और सरकार के बीच भेदभाव नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने पहले भी निजी संस्थाओं को इस तरह के आयोजनों की इजाजत देने से इनकार कर चुका है. अदालत ने कहा कि जब सरकार ने वर्ष 2017 में स्वयं ही कहा था कि वह भविष्य में स्कूलों के खेल मैदान में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करेगी तो अब डीसी सिरमौर की ओर से श्री रेणुका जी मेले के आयोजन के लिए ऐसी मांग करना न्यायोचित नहीं है.
हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के परिसरों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगाई गई रोक को पुन: दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा. कोर्ट के आदेशानुसार शैक्षणिक परिसरों चाहे वे प्राथमिक, उच्च, उच्चतर और कॉलेज स्तर के हों, वहां गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से सभी जिलों के डीसी, एसपी, एसडीएम व प्रधानाचार्यों को इस बारे में उचित निर्देश दे रखे हैं.
इन सभी के ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएं. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए. हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए हुए हैं कि प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों, स्थानीय निवासियों अथवा निजी संगठनों के किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति न दी जाए.