ETV Bharat / state

बाहरी राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों पर एसआरटी में भारी कटौती, हिमाचल सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन - Special Road Tax

Special Road Tax Reduction: हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर लगाए स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में भारी कटौती की है. परिवहन विभाग ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है. बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर लंबे समय से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
हिमाचल में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर स्पेशल रोड टैक्स में कटौती
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 2, 2023, 10:26 AM IST

Updated : Nov 2, 2023, 1:37 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया परमिट वाहनों पर लगाए स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में भारी कटौती की है. सैलानियों को लेकर आने वाले बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर की मांग पर सरकार ने इस टैक्स को कम किया है. हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इन गाड़ियों पर टैक्स में कटौती: हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाले राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों पर लगाए गए स्पेशल रोड टैक्स में भारी कटौती की है. प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया परमिट वाहनों पर लगाए गए स्पेशल रोड टैक्स में पचास फीसदी से ज्यादा कटौती की है. बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का विरोध कर रहे थे, इसके बाद सरकार ने इसमें कटौती करने का फैसला किया है. परिवहन विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की नोटिफिकेशन

सरकार ने कम किया SRT: अधिसूचना के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और आल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले 13 से 22 सीटर वाहनों को प्रतिदिन 500, तीन दिन के लिये 1000 और एक सप्ताह के लिए 2000 टैक्स देना होगा. इसके अतिरिक्त 23 से अधिक सीट वाले वाहनों व बसों के लिए प्रतिदिन 1500, तीन दिन के लिए 3 हजार और एक सप्ताह के लिए 6 हजार टैक्स देना होगा. हालांकि पहले इन वाहनों को रोजाना 5200 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसको घटा दिया है.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
हिमाचल में टैक्स की दरें निर्धारित

टैक्स की दरें निर्धारित: वहीं, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट रूल्स या इसी तरह के अन्य रूल्स के बगैर चल रहे वाहनों के लिए भी टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं. इसके मुताबिक 5 सीटों से कम वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को रोजाना 200 रुपए, 5 से 10 सीटों वाले वाहनों पर 500 रुपए , 10 से 23 सीटों वाले वाहनों को 750 रुपए और 23 सीटों से ज्यादा वाले ऐसे वाहनों को 1500 रुपए रोजाना स्पेशल रोड टैक्स देना होगा.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
एसआरटी को लेकर हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की नोटिफिकेशन

बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर कर रहे थे विरोध: प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी वाहनों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स का बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर विरोध कर रहे थे. बाहरी राज्यों से सैलानियों को लेकर वाहन भी नहीं आ रहे थे, इससे हिमाचल में पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा था. यही नहीं टैक्सी यूनियन चंडीगढ़-पंजाब ने इस टैक्स के विरोध में बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान किया था. मगर सरकार के आश्वासन के बाद टैक्सी यूनियन चंडीगढ़-पंजाब ने अपने यह फैसला स्थगित कर दिया था. बीते 20 अक्टूबर को आजाद टैक्सी यूनियन चंडीगढ़-पंजाब के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक कर टैक्स कम करने का भरोसा दिया था. इसके बाद सरकार ने टैक्स में कटौती की है.

ये भी पढ़ें: Himachal Ration Card KYC: राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 नवंबर तक कर सकेंगे eKYC

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया परमिट वाहनों पर लगाए स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में भारी कटौती की है. सैलानियों को लेकर आने वाले बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर की मांग पर सरकार ने इस टैक्स को कम किया है. हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इन गाड़ियों पर टैक्स में कटौती: हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाले राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों पर लगाए गए स्पेशल रोड टैक्स में भारी कटौती की है. प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया परमिट वाहनों पर लगाए गए स्पेशल रोड टैक्स में पचास फीसदी से ज्यादा कटौती की है. बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का विरोध कर रहे थे, इसके बाद सरकार ने इसमें कटौती करने का फैसला किया है. परिवहन विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की नोटिफिकेशन

सरकार ने कम किया SRT: अधिसूचना के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और आल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाले 13 से 22 सीटर वाहनों को प्रतिदिन 500, तीन दिन के लिये 1000 और एक सप्ताह के लिए 2000 टैक्स देना होगा. इसके अतिरिक्त 23 से अधिक सीट वाले वाहनों व बसों के लिए प्रतिदिन 1500, तीन दिन के लिए 3 हजार और एक सप्ताह के लिए 6 हजार टैक्स देना होगा. हालांकि पहले इन वाहनों को रोजाना 5200 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसको घटा दिया है.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
हिमाचल में टैक्स की दरें निर्धारित

टैक्स की दरें निर्धारित: वहीं, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट रूल्स या इसी तरह के अन्य रूल्स के बगैर चल रहे वाहनों के लिए भी टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं. इसके मुताबिक 5 सीटों से कम वाले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैरिज को रोजाना 200 रुपए, 5 से 10 सीटों वाले वाहनों पर 500 रुपए , 10 से 23 सीटों वाले वाहनों को 750 रुपए और 23 सीटों से ज्यादा वाले ऐसे वाहनों को 1500 रुपए रोजाना स्पेशल रोड टैक्स देना होगा.

Himachal Govt on State Road Tax Reduction
एसआरटी को लेकर हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की नोटिफिकेशन

बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर कर रहे थे विरोध: प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी वाहनों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स का बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर विरोध कर रहे थे. बाहरी राज्यों से सैलानियों को लेकर वाहन भी नहीं आ रहे थे, इससे हिमाचल में पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा था. यही नहीं टैक्सी यूनियन चंडीगढ़-पंजाब ने इस टैक्स के विरोध में बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान किया था. मगर सरकार के आश्वासन के बाद टैक्सी यूनियन चंडीगढ़-पंजाब ने अपने यह फैसला स्थगित कर दिया था. बीते 20 अक्टूबर को आजाद टैक्सी यूनियन चंडीगढ़-पंजाब के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक कर टैक्स कम करने का भरोसा दिया था. इसके बाद सरकार ने टैक्स में कटौती की है.

ये भी पढ़ें: Himachal Ration Card KYC: राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 नवंबर तक कर सकेंगे eKYC

Last Updated : Nov 2, 2023, 1:37 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.