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अनलॉक-5: अभी नहीं शुरू होगी इंटर स्टेट बस सर्विस, सरकार ने जारी की गाइडलाइन - SOP for Unlock five

अनलॉक-5 में भी हिमाचल प्रदेश से बाहर बस सर्विस शुरू नहीं होगी. इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर पहले की तरह कोई रोक नहीं होगी. मूवमेंट के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत भी नहीं है. साथ ही सामान की ढुलाई को लेकर भी कोई रोक नहीं होगी.

अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन
अनलॉक 5
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Published : Oct 1, 2020, 8:50 PM IST

Updated : Oct 1, 2020, 9:04 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी प्रदेश से बाहर बस सर्विस शुरू नहीं होगी. यानी इंटर स्टेट बस सर्विस पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. पिछले कल केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के बाद हिमाचल सरकार ने भी गुरुवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की है. नए आदेश के अनुसार हिमाचल में फिलहाल इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू नहीं होगी.

इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर पहले की तरह कोई रोक नहीं होगी. मूवमेंट के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत भी नहीं है. साथ ही सामान की ढुलाई को लेकर भी कोई रोक नहीं होगी. अलबत्ता पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बसों यानी परिवहन सेवाओं की इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए संबंधित विभाग की तरफ से एसओपी का इंतजार करना होगा.

परिवहन विभाग की एसओपी के बाद ही बसों के संचालन पर फैसला लिया जाएगा. इसी प्रकार सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों में अभी अधिकतम सौ ही लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि केंद्र सरकार ने पंद्रह अक्टूबर से समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या दो सौ करने को मंजूरी दी है. यही नहीं, खुले स्थान में जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव है, वहां लोगों की संख्या को लेकर खास बंधन नहीं है, लेकिन हिमाचल में फिलहाल राज्य सरकार ने इस बारे में यही फैसला लिया है कि सभी समारोहों में अधिकतम सौ ही लोग शामिल होंगे.

इससे अधिक लोगों के शामिल होने से संबंधित नए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे. इसी तरह क्वारंटाइन से संबंधित जरूरतों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग परिस्थितियों के अनुसार तय करेगा. कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए जिला प्रशासन व अन्य विभागों के मुखिया ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थान पर अधिक भीड़ न की जाए.

सभी लोगों का सही तरीके से मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाएगा. पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के अधिकारी भी ये देखेंगे कि कोविड-19 मैनेजमेंट के तहत जारी आदेशों की अवहेलना न हो. इसके अलावा कोरोना महामारी के प्रति सभी को जागरुक किए जाने पर जोर रहेगा. इस आदेश की अनुपालना अक्टूबर महीने के अंत तक जारी रहेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्र की नई गाइड लाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से कई रियायतें दी गई हैं. कुछ शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थान भी खोले जाएंगे. फिलहाल, राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अभी प्रदेश से बाहर बस सर्विस शुरू नहीं होगी. यानी इंटर स्टेट बस सर्विस पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. पिछले कल केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के बाद हिमाचल सरकार ने भी गुरुवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की है. नए आदेश के अनुसार हिमाचल में फिलहाल इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू नहीं होगी.

इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर पहले की तरह कोई रोक नहीं होगी. मूवमेंट के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत भी नहीं है. साथ ही सामान की ढुलाई को लेकर भी कोई रोक नहीं होगी. अलबत्ता पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बसों यानी परिवहन सेवाओं की इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए संबंधित विभाग की तरफ से एसओपी का इंतजार करना होगा.

परिवहन विभाग की एसओपी के बाद ही बसों के संचालन पर फैसला लिया जाएगा. इसी प्रकार सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों में अभी अधिकतम सौ ही लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि केंद्र सरकार ने पंद्रह अक्टूबर से समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या दो सौ करने को मंजूरी दी है. यही नहीं, खुले स्थान में जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव है, वहां लोगों की संख्या को लेकर खास बंधन नहीं है, लेकिन हिमाचल में फिलहाल राज्य सरकार ने इस बारे में यही फैसला लिया है कि सभी समारोहों में अधिकतम सौ ही लोग शामिल होंगे.

इससे अधिक लोगों के शामिल होने से संबंधित नए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे. इसी तरह क्वारंटाइन से संबंधित जरूरतों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग परिस्थितियों के अनुसार तय करेगा. कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए जिला प्रशासन व अन्य विभागों के मुखिया ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थान पर अधिक भीड़ न की जाए.

सभी लोगों का सही तरीके से मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाएगा. पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के अधिकारी भी ये देखेंगे कि कोविड-19 मैनेजमेंट के तहत जारी आदेशों की अवहेलना न हो. इसके अलावा कोरोना महामारी के प्रति सभी को जागरुक किए जाने पर जोर रहेगा. इस आदेश की अनुपालना अक्टूबर महीने के अंत तक जारी रहेगी. उल्लेखनीय है कि केंद्र की नई गाइड लाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से कई रियायतें दी गई हैं. कुछ शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थान भी खोले जाएंगे. फिलहाल, राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे.

Last Updated : Oct 1, 2020, 9:04 PM IST
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