शिमला: सूबे में कर्मचारियों के तबादलों पर लगाए प्रतिबंध में कुछ ढील दी है. कार्मिक विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह की ओर से जारी आदेशों में 23 जुलाई, 2020 को लगाए गए प्रतिबंध में कुछ संशोधन किया गया है.
अब ट्राइबल, डिफिकल्ट और हार्ड एरिया में खाली पद भरने, रिटायरमेंट-प्रमोशन या नई क्रिएशन से आए पदों को भरने, अनुशासनात्मक कार्रवाई या विजिलेंस मामलों अथवा आपराधिक मामलों के कारण हुई रिक्तियों को भरने और प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तबादले हो सकते हैं.
हालांकि तबादलों पर रोक के आदेश सरकार ने पहले भी जारी किए थे. आदेशों के मुताबिक किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच प्रारंभ होने जैसी स्थिति में तबादला किया जा सकेगा. इसके अलावा जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के मकसद से भी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे.
कर्मचारियों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा नए पदों के सृजन के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति के मद्देनजर भी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. अन्यथा सामान्य तबादलों पर प्रदेश में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.
सनद रहे कि सरकार ने बीते साल जुलाई माह में भी तबादलों पर रोक लगाई थी. कोरोना संक्रमण के काल में अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन को सीमित करने के मद्देनजर तबादलों पर रोक का फैसला सरकार ने लिया है.