शिमलाः हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर काबू पाने के लिए शुक्रवार सुबह 6 बजे से 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू में लगाया गया है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही काम पर जाने की अनुमति है. लोगों की सुविधा के लिए रोजमर्रा की जरूरत की दुकानें रोजाना शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी.
लोगों को जागरूक करते नजर आई पुलिस
कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और आम लोगों को केवल जरूरी काम से आने की ही अनुमति है. ऐसे में बेवजह बाजार में घूम रहे लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है. शिमला पुलिस लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक कर रही है.
मास्क न पहनने पर 1 हजार का चालान
पुलिस लोगों को लगातार मास्क सही तरह से पहनने के लिए भी जागरूक कर रही है. फिर भी यदि कोई मास्क नहीं पहनता है, तो पुलिस उस पर हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है. नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यक्ति पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ऐसे में पुलिस ने पहले यह स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी भी तरह से लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अगर लोग सही तरह से नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करने पर मजबूर रहेगी.
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