शिमला: राजधानी शिमला में बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने वालों की अब खेर नहीं होगी. शिमला नगर निगम इसको लेकर अब सख्त हो गया है. निगम की ओर से कार्रवाई की चेतवानी दी गई है. बिना अनुमति होर्डिंग्स, बैनर लगाने वालों पर निगम ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. (Fine for putting up posters hoardings in Shimla) (hoardings in Shimla) (Shimla Municipal Corporation).
शिमला में पोस्टर और होर्डिंग लगाने पर जुर्माना: हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने यह अहम फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने शहर में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने वालों पर जुर्माना किया जाएगा. इसमें 10 हजार रूपये का प्रावधान है. जिसके बाद 500 रुपये प्रतिदिन रहेगा.
इस नंबर पर आप कर सकते हैं शिकायत: आशीष कोहली ने बताया कि यह वार्ड के कनिष्ठ अभियंता की जिम्ममेदारी रहेगी कि कहीं उनके वार्ड में बिना अनुमति पोस्टर और बैनर तो नहीं लग रहे हैं, इसपर अपनी नजर बनाए रखें. हर वार्ड में इसकी निगरानी के लिए अभियंता की अगुवायी में कमेटियां बनाने का भी फैसला लिया है. आशीष कोहली ने कहा कि शहर में बिना अनुमति लगे सभी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए जाएंगे. शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर लगने वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की शिकायत करने के लिए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर 1916 भी जारी कर दिया है. इस पर लोग शिकायत कर सकते हैं.
बता दे होर्डिंग्स व पोस्टर से न केवल शहर के लोग परेशान हैं बल्कि इससे शहर की खूबसूरती दागदार हो रही है. गंदगी भी फैल रही है. शहर में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब नगर निगम सख्त हो गया है.
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